एक प्रेस विज्ञप्ति में, दक्षिण रेलवे ने कहा कि राज्य और केन्द्रीय कर्मचारियों के अलावा यह महिला यात्रियों को चौबीसों घंटे यात्रा करने की अनुमति देगा, जबकि सरकारी, निजी या अन्य कार्यालयों में काम नहीं करने वाले पुरुष यात्रियों को केवल नॉक पीक ऑवर्स के दौरान यात्रा करने की अनुमति होगी। पीक आवर्स सुबह 7 बजे से 9.30 बजे तक और शाम 4.30 से शाम 7 बजे तक निर्धारित किए गए हैं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल महिला यात्रियों के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।
दक्षिण रेलवे ने केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यालयों, निजी कार्यालयों और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी है। इस श्रेणी के यात्रियों को केवल अनुमति पत्र और पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही टिकट जारी किए जाएंगे। लंबी दूरी की ट्रेनों में आने वाले या यात्रा करने वाले यात्रियों को भी ट्रेनों के टिकट दिखाने पर टिकट जारी किया जाएगा।
दक्षिण रेलवे ने यात्रियों को फेस मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने के सभी कोविड-19 मानदंडों का पालन करने की सलाह दी है और यात्रियों को टिकट चेकर्स को दिखाने के लिए अपने वैध दस्तावेज ले जाने के लिए भी कहा है। फेस मास्क नहीं पहनने वाले किसी भी यात्री पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
बता दें तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आने के बाद राज्य में 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन लसगू हो गया था जिसके बाद सार्वजनिक परिवहन सहित सभी सेवाए बंद हो गई थी, लेकिन दक्षिण रेलवे ने शुक्रवार से उपनगरीय ट्रेनों में सफर करने की अनुमति दे दी है।