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मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

locationचेन्नईPublished: Nov 28, 2020 10:27:07 pm

Submitted by:

Santosh Tiwari

राज्य के प्रत्येक जिले में स्पेशल कोर्ट खोलने की मांग पर

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

चेन्नई. विकलांगों के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में स्पेशल कोर्ट खोलने की मांग वाली जनहित याचिका, जिसमें स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, पर सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। मदुरै निवासी याचिकाकर्ता आर. मणि भारती ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर विकलांगों को अपमानित करता है या धमकी देता है तो ऐसा करने वालों के लिए जुर्माना के साथ छह माह से पांच साल तक की सजा निर्धारित है। उन्होंने अधिनियम की धारा 84 का हवाला देते हुए कहा शीघ्र परीक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में अधिनियम के तहत एक स्पेशल कोर्ट खोल सकती है, ताकि ऐसे अपराधों पर लगाम लग सके। लेकिन अधिनियम पास होने के चार साल बाद भी सरकार ने स्पेशल कोर्ट स्थापित नहीं किया है। जिसके परिणाम स्वरूप कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। इसके अलावा विशेष अदालतों में पीडब्ल्यूडी के अनुकूल बुनियादी ढॉंचा और विशेष लोक अभियोजक भी होने चाहिए। न्यायाधीश एन. किरुबाकरण और बी. पुगलेंदी की बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दी।
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