मुश्किल घड़ी है, सभी मिलकर लड़ेंगे और अपनो के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए सरकार को उद्योगों, निजी कंपनी, एनजीओ, दानदाताओं और राज्य की जनता की सहायता की सख्त जरूरत है। देश के भीतर से किए गए दान को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जबकि अनिवासी भारतीयों को विदेशी योगदान अधिनियम 2010 में धारा 50 के तहत छूट मिलेगी। यह भुगतान ऑनलाइन, क्रेडिट, डेविट कार्ड या इलेक्ट्रानिक्स क्लियरिंग सिस्टम और डिमांड ड्राप्ट के जरिए किया जा सकता है।
-कोरोना की दूसरी लहर ने किया बुरी तरह प्रभावित
स्टालिन ने कहा कोरोना की दूसरी लहर ने राज्य को बुरी तरह से प्रभावित किया है और वर्तमान में राज्य भर में 1 लाख 52 हजार 389 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 31 हजार 410 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। इस लहर ने मेडिकल के बुनियादी ढांचे और लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा कर लोगों के जीवन को बचाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंंने कहा सरकार को उस वक्त अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है जब राज्य की अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार कठिन है, इसलिए सरकार जनता की मदद चाहती है। इस तरह की महामारी में लोगों को दरियादिली दिखाने की जरूरत है। स्टालिन ने कहा कि दस लाख या उससे अधिक का दान देने वाले कंपनियों या व्यक्तियों के नाम को विज्ञप्ति में प्रकाशित कर रसीद प्रदान किया जाएगा।