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डाक विभाग की परीक्षा के परिणाम पर रोक

locationचेन्नईPublished: Jul 14, 2019 09:35:43 pm

Submitted by:

MAGAN DARMOLA

परीक्षा का माध्यम रखा था हिंदी या अंग्रेजी
पिछले साल तक तमिल समेत 15 भाषाओं में से किसी एक में लिख सकते थे परीक्षा

stay on Postal Department Exam Results

डाक विभाग की परीक्षा के परिणाम पर रोक

चेन्नई. डाक विभाग ने रविवार को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था जिसे केवल अंग्रेजी या हिंदी में ही लिखा जाना था। स्थानीय भाषा में परीक्षा की छूट न देने के चलते इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। मद्रास हाईकोर्ट Madras High Court ने डाक विभाग को इस परीक्षा परिणाम पर अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु में मानवाधिकार संरक्षण को लेकर काम करने वाले संगठन पीपल्स वॉच के प्रदेश समन्यवक आशिर्वरदन ने इस बाबत याचिका लगाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के न्यायाधीश रविचन्द्रबाबू एवं न्यायाधीश आर. महादेवन ने यह निर्देश दिया।

याचिका में कहा गया था कि डाक विभाग postal department ने परीक्षा के आयोजन से महज तीन दिन पहले यह निर्देश जारी किया कि परीक्षा exam हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में दी जा सकती है। इसे लेकर किसी तरह का प्रचार-प्रसार भी नहीं किया गया। यह परीक्षा मल्टी टास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल सहायक एवं शॉॢटंग सहायक के लिए आयोजित की गई थी, जबकि पिछले वर्ष तक तमिल समेत 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा लिखने की छूट थी।

याचिका में कहा गया था कि इन परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं एवं बारहवीं पास रखी गई है। ऐसे में केवल हिंदी या english अंग्रेजी भाषा में ही परीक्षा लिखना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी स्कूली शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा ही रही है।

याचिका में यह भी कहा गया कि जो अभ्यर्थी हिंदी या अंग्रेजी नहीं जानते उनके साथ जीने के अधिकार एवं रोजगार के अधिकार का हनन हुआ है। परीक्षा के माध्यम में अंतिम समय में बदलाव से हजारों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। याचिका में परीक्षा पर रोक लगाने तथा स्थगन आदेश जारी करने की मांग की गई। साथ ही विभाग को पूर्व की अधिसूचना ही जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई जिसमें 15 भाषाओं में परीक्षा देने की छूट है।

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