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चेन्नई

तमिलनाडु में यौन उत्पीडऩ, दुव्र्यवहार और दुराचार रोकने सभी स्कूलों में छात्र सुरक्षा सलाहकार समिति

यह तमिलनाडु में छात्रों की सुरक्षा और यौन शोषण से सुरक्षा पर स्कूलों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का हिस्सा है।

चेन्नईJun 21, 2021 / 04:49 pm

PURUSHOTTAM REDDY

student safeguarding advisory committee to monitor and recommend in TN

student safeguarding advisory committee to monitor and recommend in TN

चेन्नई.

तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों से एक छात्र सुरक्षा सलाहकार समिति (एसएसी) का गठन करने का आह्वान किया है जो छात्र सुरक्षा के सभी पहलुओं पर संस्थागत स्तर पर लगातार समीक्षा, निगरानी और उपायों की सिफारिश करेगी। यह तमिलनाडु में छात्रों की सुरक्षा और यौन शोषण से सुरक्षा पर स्कूलों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का हिस्सा है।

सैक समिति में प्रिंसिपल, दो शिक्षक, दो पीटीए सदस्य, एक प्रबंधन प्रतिनिधि, एक गैर-शिक्षण कर्मचारी सदस्य और एक वैकल्पिक बाहरी सदस्य शामिल होना चाहिए। शहर के स्कूलों में फैकल्टी सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर यौन उत्पीडऩ, दुव्र्यवहार और दुराचार के कई आरोप सामने आने के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महामारी की स्थिति के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने के लिए स्कूल शिक्षा आयुक्त द्वारा एक समिति बनाने का आह्वान किया था।

स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव ककरला उषा के एक सरकारी आदेश के एक हिस्से के रूप में जारी दिशा-निर्देश परिसर के साथ-साथ ऑनलाइन दोनों में छात्र सुरक्षा के संबंध में कई पहलुओं को कवर करते हैं, और साथ ही साथ स्थापित किए जाने वाले शिकायत तंत्र को विस्तृत करते हैं सुरक्षा जांच के लिए ऑडिट उपकरण।

जैसा कि मुख्यमंत्री द्वारा पहले घोषित किया गया था, दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्कूलों से सभी ऑनलाइन कक्षाओं को रिकॉर्ड करने की उम्मीद की जाती है और छात्र सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य द्वारा समय-समय पर इसका यादृच्छिक ऑडिट किया जाना चाहिए। छात्रों और संकाय सदस्यों दोनों को ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान भी कक्षा की सेटिंग के लिए उपयुक्त ड्रेस कोड का पालन करना होगा।

शिकायत केंद्र
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसी से भी छात्रों के खिलाफ यौन शोषण की सभी स्कूल-आधारित शिकायतों की प्राप्ति के लिए एक हॉटलाइन सुविधा के साथ-साथ एक समर्पित ई-मेल पते के साथ एक राज्य स्तरीय केंद्रीय शिकायत केंद्र (सीसीसी) स्थापित किया जाएगा। संचार के किसी भी माध्यम से स्कूल में प्राप्त शिकायतों के मामले में सैक तुरंत सीसीसी को सूचित करेगा। सीसीसी का उद्देश्य एक वैकल्पिक शिकायत तंत्र की पेशकश करना और प्रोटोकॉल पर उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि सभी शिकायतों का समाधान किया जा सके।

हॉटलाइन और ई-मेल पते के लिए विभिन्न क्षेत्रों से तैयार की गई एक प्रशिक्षित, बहु-विषयक टीम कॉलर्स/शिकायतकर्ताओं को एक आरोप प्राप्त होने पर पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल के बारे में मार्गदर्शन करेगी। स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पूरे परिसर में शिकायतें और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से सेफ्टी बॉक्स लगाएं। इसमें फीडबैक की समय-समय पर समिति के सदस्यों द्वारा परिसर में समीक्षा की जाएगी।

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