चेन्नई

Subashree case: एआईएडीएमके के पूर्व पार्षद जयगोपाल  11 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में

Subashree case: Former AIADMK councilor Jaigopal in judicial custody :
शनिवार सुबह अलंदूर कोर्ट में न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। जहां न्यायाधीश ने उसे 11 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

चेन्नईSep 28, 2019 / 02:34 pm

shivali agrawal

Subashree case: Former AIADMK councilor Jaigopal in judicial custody till October 11

चेन्नई. पल्लीकरणै में होर्डिंग गिरने से अनियंत्रित होकर गिरी स्कूटी चालक की वाटर टैंकर से कुचलकर हुई 23 वर्षीया शुभश्री की मौत के 14 दिन बाद ऑल इंडिया अण्णा द्रविड़ मुनेत्र कषगम के पूर्व पार्षद सी. जयगोपाल को कृष्णगिरि जिले के देनकन्नीकोट्टै से गिरफ्तार कर लिया गया।

 

उनको कृष्णगिरि से चेन्नई लाया गया। शनिवार सुबह अलंदूर कोर्ट में न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। जहां न्यायाधीश ने उसे 11 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

 


कृष्णगिरि जिला पुलिस अधीक्षक बंदी गंगाधर ने एआईएडीएमके के पूर्व पार्षद जयगोपाल की गिरफ्तारी देनकन्नीकोट्टै से होने की पुष्टि की थी। उसको पुलिस की विशेष टीम की कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है।

जयगोपाल की पिछले 14 दिनों से तलाश थी। इस दौरान जयगोपाल का मोबाइल भी बंद था और उनका परिवार भी गायब था।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुभश्री की मौत हो जाने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ता ही जा रहा था। इस मामले का एक और आरोपी जयगोपाल का जीजा मेघनाथन अभी भी फरार है।

 


मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

होर्डिंग गिरने एवं टैंकर से कुचलने से युवती शुभश्री की मौत के मामले में मद्रास हाईकोर्ट की तल्ख प्रतिक्रिया आई।

अवैध होर्डिंग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई।

कोर्ट ने तीखे शब्दों में कहा कि और कितने लोगों के लहू से रोड को रंगना चाहते हैं आप? क्या देश में एक व्यक्ति की जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती है? प्रशासन इतना लापरवाह क्यों है।


कोर्ट ने कहा कि अवैध होर्डिंग्स और बैनर को बैन करने के लिए आदेश जारी कर-कर के थक गए हैं। जस्टिस सेषसायी ने कहा कि प्रशासन ने न्यायालय का भरोसा तोड़ा है।

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