scriptटिक टॉक ऐप मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार | Supreme Court denies ban on Madras High Court order in Tik Tok App | Patrika News

टिक टॉक ऐप मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

locationचेन्नईPublished: Apr 16, 2019 01:46:02 pm

Submitted by:

Ritesh Ranjan

सुप्रीम कोर्ट ने टिक टॉक वीडियो ऐप पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

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टिक टॉक ऐप मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार


चेन्नई. सुप्रीम कोर्ट ने टिक टॉक वीडियो ऐप पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर 22 अप्रेल को अगली सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 तारीख इसलिए तय की है क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी।
टिक टॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र को निर्देश देने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर 15 अप्रेल को सुनवाई करने के लिए मंगलवार को राजी हो गया था। अदालत ने इस ऐप के जरिए अश्लील सामग्री तक पहुंच को लेकर चिंताओं के मद्देनजर यह निर्देश दिया है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ चीनी कंपनी बाइटडांस की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई थी। इस कंपनी ने कहा था कि इस ऐप को एक अरब से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने एकतरफा आदेश दे दिया था।
उल्लेखनीय है कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने तीन अप्रेल को केंद्र को निर्देश दिया था कि मोबाइल ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाए। उसने ऐसे ऐप्स के जरिए अश्लील और अनुचित सामग्री उपलब्ध कराए जाने पर चिंता जताई थी।
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