खाद्य और सुरक्षा विभाग ने सभी मिठाई की दुकानों को साफ-सफाई बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी दी है कि सभी कामगारों को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी चाहिए और स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। अपने सिर को पूरी तरह से ढंकना चाहिए और साथ ही मिठाई की पैकिंग के दौरान दस्ताने का उपयोग करना चाहिए।
तमिलनाडु सरकार ने अस्थायी दुकानों सहित सभी मिठाई की दुकानों के लिए खाद्य और सुरक्षा विभाग से लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया था। खाद्य और सुरक्षा विभाग के अनुसार, 1 किलो मिठाई के लिए 100 मिली ग्राम रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है और चांदी की पन्नी, जो मिठाई को ढंकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे खाद्य ग्रेड में होना चाहिए।
खाद्य और सुरक्षा विभाग ने यह अनिवार्य कर दिया है कि यदि मिठाई और सेवइयां पैक्ड फूड बॉक्स में हैं, तो उनमें खाद्य पदार्थ का नाम, निर्माताओं का नाम और पता, संपर्क नंबर और निर्माण या पैकेजिंग की तारीख लिखी होनी चाहिए। विभाग चाहता है कि निर्माता बैच नंबर, शुद्ध वजन, एमआरपी, शाकाहारी या मांसाहारी प्रतीक, एफएसएसएआई लाइसेंस जैसी जानकारी होनी चाहिए।
खाद्य और सुरक्षा विभाग की कार्रवाई को निर्माताओं और बेकरी वालों द्वारा हल्के में नहीं लिया जा रहा है और अधिकांश का कहना है कि स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करने के बजाय, कार्रवाई से कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हो सकता है।
एक बेकर ने बताया, तमिलनाडु का खाद्य उद्योग दिवाली के सीजन सहित अच्छा भोजन प्रदान कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा निर्देशित अचानक सर्कुलर और अन्य उपाय क्यों किए गए। एक उचित खाद्य सुरक्षा जांच की आवश्यकता है और सभी दुकानों का निरीक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन इससे परे यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और विजिलेंस विभाग को ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।