रिपोर्ट के अनुसार कोयम्बत्तूर निगम ने मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 का जुर्माना लगाते हुए सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को एक सप्ताह के लिए सील करने की घोषणा की है।
वहीं, ग्रेटर चेन्नई कार्पोरेशन ने मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर भी 500 का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर उचित सामाजिक दूरी नहीं बनाने वालों पर भी 500 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं तमिलनाडु पेट्रोल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने घोषणा की है कि मास्क नहीं पहनने वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
यहां जारी एक विज्ञप्ति में एसोसिएशन ने कहा दस अप्रेल से यह निर्णय लागू कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने दस अप्रेल से राज्य भर में प्रतिबंधों को तेज करने की घोषणा की थी।
स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने दस अप्रेल से त्योहार और धार्मिक भीड़भाड़ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यभर के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों को सिर्फ 8 बजे तक ही जाने की अनुमति होगी। कोयम्बेडु मार्केट कांप्लेक्स में फल और सब्जियों के खुदरा मार्केट का संचालन नहीं होगा।
चेन्नई की एमटीसी समेत राज्य भर में निजी और सरकारी बसों में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार से अन्य चीजों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।