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उपभोक्ता फोरम ने दिया ग्राहक को एक लाख रुपए देने का आदेश

locationचेन्नईPublished: Aug 03, 2019 03:47:25 pm

Submitted by:

shivali agrawal

Tamilnadu तमिलनाडु उपभोक्ता फोरम ने सरवणा भवन सेे दिल्ली के वकील को 1.1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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उपभोक्ता फोरम ने दिया ग्राहक को एक लाख रुपए देने का आदेश

चेन्नई. तमिलनाडु उपभोक्ता फोरम ने सरवणा भवन सेे दिल्ली के वकील को 1.1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
दिल्ली के वकील एस.के. सामी 10 अक्टूबर को सरवणा भवन की अन्ना सालै स्थित शाखा में खाना खाने गए। वहां उन्हें परोसी गई थाली में उन्हें बाल दिखा। शिकायत करने पर उनकी थाली बदल दी गई पर खाने के कुछ देर बाद उन्हें बैचेनी और मतली होने लगी। अगले दिन उन्हें रॉयापेट्टा सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां डॉक्टर ने दूषित भोजन को इसका कारण बताया। सामी ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में अपील की कि रेस्टॉरेंट में परोसे गए खराब भोजन की वजह से उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा हुई। सरवणा भवन ने जवाब में कहा कि उस दिन रेस्टॉरेंट मेें खाने वाले किसी भी दूसरे ग्राहक को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। सामी ने पैसा ऐंठने के लिए दो साल बाद उपभोक्त फोरम में शिकायत की है। होटल ने ये भी दावा किया कि सामी की अपील को मद्रास उच्च न्यायलय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खारिज कर दिया था। उपभोक्ता फोरम ने इसे ये कह कर अस्वीकार कर दिया कि वे याचिकाएं पुलिस शिकायत दर्ज करने के लिए थी, मुआवजे की मांग के लिए नहीं।
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