चेन्नई

वोट डालने से पहले मतदाताओं को दिए जाएंगे दस्ताने

राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट उपलब्ध कराई जाएगी जबकि अन्य मतदाताओं को वोट डालने के लिए दस्ताने दिए जाएंगे।

चेन्नईMar 10, 2021 / 12:10 am

Devendra Sharma

चेन्नई. राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट उपलब्ध कराई जाएगी जबकि अन्य मतदाताओं को वोट डालने के लिए दस्ताने दिए जाएंगे। यह कदम कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उठाया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यब्रत साहू ने बताया कि मतदान के दिन वोट डालने से पहले हर मतदाता को दस्ताने दिए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के जरिए संक्रमण का प्रसार न हो।
उन्होंने सचिवालय में प्रेस वार्ता में कहा छह अप्रैल को मतदान के दिन कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी उपायों को किया जाएगा, मसलन, थर्मल स्कैनर से लोगों के शरीर के तापमान की जांच करना। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क लगाकर मतदान केंद्र जाएं और एक-दूसरे से दूरी भी बना कर रखें। साहू ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार है या उसे कोरोना वायरस से संक्रमित होने का संदेह है तो उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और आखिरी के एक घंटे में वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमित है या उसे शक है कि वह वायरस से पीडि़त है तो उसे पीपीई किट पहन कर वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। उस शख्स को यह पीपीई किट अधिकारी देंगे।

पीपीई किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। सीईओ ने कहा कि महामारी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों और कर्मचारियों, दोनों की संख्या में इजाफा किया गया है। अब कुल 88,937 मतदान केंद्र होंगे तथा 4,79,892 कर्मियों को तैनात किया जाएगा।
राज्य में होंगे 76 मतगणना केंद्र

उन्होंने बताया कि अब तक वेब कैमरों से केवल संवेदनशील मतदान केंद्रों की निगरानी की जाती थी लेकिन अब 50 फीसदी मतदान केंद्रों पर वेब कैमरों से नजर रखी जाएगी। छह अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी की जाएगी। साहू ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 12 मार्च को शुरू होगी और 19 मार्च तक चलेगी तथा शनिवार और रविवार को नामांकन दायर नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि निशुल्क ‘1950Ó नम्बर पर फोन कर चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सीईओ ने बताया कि वोटर मतदाता पहचान पत्र के अलावा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो लगी हुई बैंक या डाक घर की पास बुक या पेंशन दस्तावेज समेत 11 दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं, कोविड-19 से प्रभावित और दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मत-पत्रों की सुविधा उपलब्ध है।

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