टेट में विफल शिक्षकों की सेवा जारी रखने की अनुमति नहीं : हाईकोर्ट
चेन्नईPublished: May 01, 2019 07:24:33 pm
टेट अनुत्तीर्ण शिक्षकों को बड़ा झटका
Special law made in the state regarding implementation of PTA rules: High Court
चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में अनुत्तीर्ण शिक्षकोंं को सेवा में बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। टेट से जुड़ी एक याचिका पर बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने सुनवाई की।
न्यायिक पीठ ने स्पष्ट किया कि टेट में विफल शिक्षकों की सेवा जारी नहीं रह सकती। इसके अलावा सरकारी वित्तीय मदद प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों पर भी यह नियम लागू होता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि टेट नहीं लिखने वाले शिक्षकोंं को इस बारे में दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का नोटिस भेजा जाए। ऐसे शिक्षकों से दस दिन के भीतर जवाब भी मांगा जाए।
गौरतलब है कि देशभर में टेट को आठ साल पहले अनिवार्य किया गया था। आठ साल की मोहलत हासिल होने के बाद भी विफल रहे शिक्षकों को आगे छूट नहीं देने का केंद्र सरकार ने निर्णय किया है।
तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीएनटेट) २९ व ३० अप्रेल २०१७ को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में ९५ फीसदी शिक्षक फेल हो गए थे। टीएनटेट में ७.५३ लाख अभ्यर्थी बैठे और इनमें से केवल ३४९७९ ही पास हुए थे। हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद अब लाखों शिक्षकों जो टेट पास नहीं हैं, की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है।