चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट की प्रथम खंडपीठ ने कांचीपुरम जिला कलक्टर को निर्देश दिया है कि वह जनहित याचिकाकर्ता अधिवक्ता वीबीआर मेनन के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे।
मुख्य न्यायाधीश एसके कौल और न्यायाधीश आर. महादेवन ने कहा कि इस मसले पर कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक प्रशासन याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। मेनन ने 14 जुलाई को कलक्टर के आदेश को रद्द करने के लिए जनहित याचिका दायर की थी।
कलक्टर के आदेश में मेनन पर आरोप है कि उसने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर पल्लावरम तालुक के कोवुर गांव में सड़क का निर्माण किया है। गौरतलब है कि मेनन ने कांचीपुरम और तिरुवल्लूर में विभिन्न मुद्दों पर सरकारी उदासीनता के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर रखी है। यही कारण है कि गुस्साए अधिकारियों ने कोवुर स्थित उसकी संपत्ति के कंपाउड दीवार को गिराने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने वह घर 18 साल पहले बनाया है और अब अचानक जाकर प्रशासन को इस पूरे निर्माण में गलती नजर आने लगी।