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चेन्नई

GST को लेकर क्या बदलाव् चाहता है Tamilnadu : पढ़ें पूरी खबर

वस्तुओं व सेवाओं पर Exemption clause हटाने पर आपत्ति
GST दरों में प्रस्तावित बदलाव के लिए Tamilnadu सहमत

चेन्नईSep 20, 2019 / 07:02 pm

P S VIJAY RAGHAVAN

GST NEWS-जीएसटी का रिफंड क्लैम करने का अंंतिम मौका

GST NEWS-जीएसटी का रिफंड क्लैम करने का अंंतिम मौका

चेन्नई. गोवा में जीएसटी परिषद की ३७वीं बैठक में शुक्रवार को तमिलनाडु ने १५वें वित्त आयोग की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लिया। वित्त आयोग ने करों में बदलाव की दरों का का सुझाव बैठक में रखा।

बैठक में तमिलनाडु से शामिल हुए मछली पालन मंत्री डी. जयकुमार ने कहा राज्य जीएसटी दरों में बदलाव के सुझाव पर सहमत है चूंकि अर्थव्यवस्था फिलहाल सामान्य है तथा जीएसटी के जरिए आय बढ़ाने के कई तरीके हैं। बहरहाल, हम वस्तुओं व सेवाओं के करमुक्त संबंधी वाक्य को हटाने का विरोध करते हैं।

उन्होंने कहा करमुक्त में छूट के प्रावधान का फायदा लघु व मध्यम दर्जे के कारोबारियों, किसानों व हथकरघा उद्योग में शामिल लोगों को मिलेगा। अगर इस करमुक्त वाक्य को वापस लिया जाता है तो ये वर्ग गंभीर रूप से प्रभावित होगा। परिषद को केंद्रीय मुआवजे के साल भी बढ़ाने पर विचार करना चाहिए यदि कर वसूली १५ प्रतिशत से कम होती है। अन्यथा जीएसटी परिषद करों में क्षतिपूर्ति सेस को जोड़ सकती है।

जीएसटी न्यायाधिकरण की मांग
राज्य ने जीएसटी मामलों के निपटारे के लिए जीएसटी न्यायाधिकरण के गठन की मांग की। उनका यह भी सुझाव था कि परिषद विधि समिति की उस अनुशंसा को माने जिसके तहत २ करोड़ तक के कारोबार पर पूरी छूट हो तथा ५ करोड़ तक के कारोबारियों को अंकेक्षण प्रमाण पत्र पेश करने की अनिवार्यता से मुक्ति मिले। राज्य ने फिटमेंट कमेटी के समक्ष कई सुझाव रखे जो जीएसटी दरों में संशोधन के लिए बनाई गई है। बैठक में उनके साथ अपर मुख्य सचिव व वाणिज्यिक कर आयुक्त टीवी सोमनाथन, प्रधाान सचिव के. बालचंद्रन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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