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मुख्यमंत्री पलनीस्वामी का आदेश, कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च तय करें निजी अस्पताल

locationचेन्नईPublished: Aug 02, 2020 07:24:44 pm

Submitted by:

PURUSHOTTAM REDDY

– मनमानी फीस वसूलने पर होगी कार्रवाई

TN CM directs private hospitals to declare their corona treatment charges

TN CM directs private hospitals to declare their corona treatment charges

चेन्नई.

कोरोना मरीजों के महंगे उपचार के आरोपों के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने निजी अस्पतालों से इलाज का खर्च तय करने का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए मरीजों से अनाप-शनाप फीस वसूलने के कई शिकायत प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है। इनसब के बीच कुछ निजी अस्पतालों ने कोरोना महामारी को भी पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। सरकार ने कोविड-19 इलाज के लिए रेट तय किए हैं लेकिन इन अस्पतालों की मनमानी कहां रूकने वाली थी।

शनिवार को तमिलनाडु सरकार ने कीलपॉक स्थित एक निजी अस्पताल को कोविड-19 मरीजों का इलाज करने की दी गई अनुमति को अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया। सरकार ने यह कदम एक कोविड-19 मरीज से 19 दिनों के लिए 12 लाख रुपए का बिल वसूलने के आरोप के बाद उठाया। इसके बाद मुख्यमंत्री पलनीस्वमी ने निजी अस्पतालों को कोरोना रोगियों के इलाज का खर्च तय करने करने का आदेश दिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि मनमानी फीस वसूलने की शिकायत प्राप्त होने के बाद उक्त अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तमिलनाडु सरकार ने जून महीने में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अधिकतम शुल्क की सीमा तय कर दी थी। नए दिशानिर्देशों के अनुसार अस्पतालों को सुविधाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सरकारी आदेश में बताया गया कि ग्रेड-एक और ग्रेड-दो स्तर के अस्पताल जनरल वॉर्ड के लिए प्रतिदिन अधिकतम 7,500 रुपए तक शुल्क वसूल सकते हैं जबकि ग्रेड-तीन और ग्रेड-चार स्तर के अस्पताल प्रतिदिन पांच हजार रुपये तक शुल्क वसूल सकते हैं।

अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराने के लिए ग्रेड-एक से चार तक सभी स्तर के अस्पताल प्रतिदिन अधिकतम 15,000 रुपए तक का शुल्क वसूल सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि निजी अस्पताल इससे अधिक शुल्क नहीं वसूल सकते।

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