चेन्नईPublished: Nov 02, 2023 03:50:27 pm
PURUSHOTTAM REDDY
टीएनपीसीबी ने जारी किया आदेश
चेन्नई @ पत्रिका.
दीपावली पर्व पर पटाखे से होने वाले प्रदूषण का स्तर बढ़ते जा रहा है। इस संबंध में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) ने एक आदेश जारी कर केवल दो घंटे ही पटाखों को जलाने की अनुमति दी है, यानी दीपावली के दिन लोगों को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर शाम 7 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी। टीएनपीसीबी के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने 2018, 2019, 2020 और 2021 में लोगों को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर शाम 7 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी।