राशन दुकानों के बाहर राजनीतिक बैनर एवं पम्पलेट पर रोक
-मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई

चेन्नई.
मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना वैध अनुमति के पोंगल उपहार वितरण के दौरान राशन दुकानों के बाहर राजनीतिक बैनर, कटआउट एवं पम्पलेट नहीं लगाया जाना चाहिए। डीएमके की याचिका पर अदालत ने यह आदेश दिया है। डीएमके ने राशन कार्ड धारकों को सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के पहचान चिन्ह के साथ पोंगल उपहार टोकन वितरण के विरुद्ध याचिका लगाई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राशन दुकानों के भीतर किसी भी राजनीतिक दल की प्रचार सामग्री का उपयोग न किया जाएं। यह याचिका डीएमके के संगठन सचिव आर.एस.भारती ने लगाई थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा पोंगल के लिए राशन कार्ड धारकों को नकदी का वितरण परंपरा है। डीएमके को इसमें कोई शिकायत नहीं है। याचिका में उन्होंने कहा कि 19 दिसम्बर को वितरण की घोषणा के पीछे छिपा हुई एजेंडा है। टोकन पर मंत्रियों के फोटो को प्रिंट करना राज्य के खजाने की कीमत पर एक राजनीतिक दल का प्रचार है। सरकार अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए पार्टी के पम्पलेट के साथ टोकन वितरण करा रही है। इससे यह धारणा बनती है कि उपहार सरकार द्वारा नहीं एआईएडीएमके द्वारा दी जा रही है। याचिका में कहा गया कि सत्तारूढ़ एआईएडीएमके सरकारी मशीनरी का उपयोग कर राजनीतिक लाभ हासिल कर रही है।
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