TNPSC: महिला को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार
TNPSC भर्ती घोटाला मामले में एक महिला की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ( Madras High Court ) ने खारिज कर दिया।

चेन्नई. तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ( TNPSC) भर्ती घोटाला मामले में एक महिला की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ( Madras High Court ) ने खारिज कर दिया।
सचिवालय के वित्त विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मचारी की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायाधीश एम. दंडपाणी ने कहा कि जांच काफी आगे बढ़ चुकी है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके तीन सहयोगी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उसे भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है इसलिए उसे अग्रिम जमानत दे दी जाएं। याचिकाकर्ता महिला ने कहा कि वह मातृत्व अवकाश पर है। उसने 23 जनवरी को ही बच्चे को जन्म दिया है।
याचिका में कहा कि उसने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की ग्रुप द्वितीय ( Tamilnadu public service commission , Group 2 ) की परीक्षा वर्ष 2017-18 में पास की थी। उसने ओवरऑल 48 वीं रैंक हासिल की थी। यह परीक्षा पास करने के बाद उसे सरकारी सेवा मिली।
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