चेन्नई

TAMILNADU: परिवहन विभाग घायल हुए यात्री को दे ३१.५ लाख का मुआवजा

TNSTC cannot take responsibility of injured passengers
परिवहन विभाग के वकील ने अपनी सफाई में कहा कि दुर्घटना बस चाकल की लापरवाही से हुई तो घायल हुए यात्रियों की जिम्मेदारी टीएनएसटीसी नहीं ले सकता है।
 
Transport Department gives compensation of 31.5 lakhs to the injured passenger

चेन्नईOct 21, 2019 / 04:30 pm

Vishal Kesharwani

TAMILNADU: परिवहन विभाग घायल हुए यात्री को दे ३१.५ लाख का मुआवजा

ट्रिब्यूनल का निर्देश
परिवहन विभाग घायल हुए यात्री को दे ३१.५ लाख का मुआवजा
-चार साल पहले हुई थी दुर्घटना
चेन्नई. चार साल पहले इस्ट कास्ट रोड के कृष्णन करनै में सरकारी बस और ट्रक की हुई भिड़ंत में बस में यात्रा करने के दौरान घायल हुए एक यात्री की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सिटी मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी) को ३१.५ लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया। यह घटना उस वक्त की है जब बस पुदुचेरी से चेन्नई की ओर जा रही थी। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता एस. गुरुप्रसाद ने दावा किया कि बस चालक की तेज रफ्तार में बस चलाने की वजह से घटना हुई थी जिसमें कंडक्टर समेत दो लोगों की मौत हुई और बस में सवार यात्रियों की जिंदगी खतरे में गई। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा ६५ लाख का मुआवजा मिले।
घायल हुए यात्रियों की जिम्मेदारी टीएनएसटीसी नहीं ले सकता

जिसके जवाब में परिवहन विभाग के वकील ने अपनी सफाई में कहा कि दुर्घटना बस चाकल की लापरवाही से हुई तो घायल हुए यात्रियों की जिम्मेदारी टीएनएसटीसी नहीं ले सकता है। जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने बस में उपस्थित यात्रियों की मौखिक बयान और दर्ज हुए एफआईआर को देखने के बाद कहा कि बस चालक की लापरवाही की वजह से दुर्घटना हुई है और घटना में घायल हुए व्यक्ति का एक साल तक निजी अस्पताल में चार सर्जरी समेत अन्य इलाज चला है। याचिकाकर्ता के मेडिकल रिकार्ड के आधार पर ट्रिब्यूनल ने उसकी दाहिनी कोहनी की चोट को ५० प्रतिशत आंशिक स्थायी विकलांगता के रूप में तय करते हुए याचिकाकर्ता को मुआवजे का हकदार बताया। घटनाक्रम के विभिन्न कारकों की गणना करते हुए ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश एस. उमामहेश्वरी ने परिवहन निगम को याचिकाकर्ता को ३१.५ लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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