राज्य की विभिन्न जेलों में काट रहे हैं सजा
67 कैदियों को रिहा करने के आदेश
चेन्नई. राज्य सरकार ने सोमवार को उम्रकैद की सजा काट रहे 67 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार दस साल से अधिक जेल की सजा काटने वाले कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी ने गत दिसम्बर में एआईएडीएमके संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री भारतरत्न एमजी रामचंद्रन के जन्म-शताब्दी समारोह के मौके पर इसकी घोषणा की थी।
यहां जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को प्राप्त शक्तियों और उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने 67 कैदियों को समय पूर्व रिहा किए जाने का आदेश जारी किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की ओर से उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने पहले चरण में 25 फरवरी 2018 तक 10 साल की सजा पूरी करने वाले 67 कैदियों को रिहा किए जाने का निर्णय लिया है।