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TAMILNADU: पुलिस का महिला के साथ मौखिक दुव्र्यवहार का मामला

locationचेन्नईPublished: Oct 15, 2019 06:57:29 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

Human Rights Commission directed the government to pay a fine of 50,000
राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने राज्य सरकार को दोनों महिलाओं को जुर्माने के तौर पर २५-२५ हजार देने का आदेश दिया है।

TAMILNADU: पुलिस का महिला के साथ मौखिक दुव्र्यवहार का मामला

TAMILNADU: पुलिस का महिला के साथ मौखिक दुव्र्यवहार का मामला

पुलिस का महिला के साथ मौखिक दुव्र्यवहार का मामला
मानवाधिकार आयोग ने सरकार को ५० हजार जुर्माना देने का दिया निर्देश
चेन्नई. वेलूर जिले में तीन साल पहले पुलिस द्वारा दो महिलाओं के साथ किए गए मौखिक दुव्र्यवहार मामले पर कार्रवाई करते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने राज्य सरकार को दोनों महिलाओं को जुर्माने के तौर पर २५-२५ हजार देने का आदेश दिया है। मुल्लिपाल्यम गांव निवासी जे. उषा और उनकी बहन जी. अनुसुया द्वारा दायर दो याचिका पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने यह निर्देश दिया। अपनी याचिका में महिलाओं ने दावा किया था कि तत्कालिन तालुक पुलिस इंस्पेक्टर रामचंदन ने १८ मार्च २०१८ को सुबह उनके घर में घुस कर धमकी दी थी। अपनी शिकायत में उषा ने कहा पुलिसवालों ने मुझे मेरे भूमि पर कृषि भी करने नहीं दिया और ३० हजार के कीमती सामान भी उठा ले गए। अनुसुया ने कहा कि इंस्पेक्टर ने हम लोगों के साथ मौखिक दुव्र्यवहार कर जीवन भर जेल में बंद करने की धमकी दी थी।
महिलाओं के आरोप से किया इंकार
अपने जबाव में इंस्पेक्टर ने महिलाओं के आरोप से इंकार कर कहा कि अनुसुया का बेटा आदतन अपराधी है और जिला कलक्टर के आदेशानुसार पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही थी। इसके अलावा शिकायतकर्ता के खिलाफ अवैध तरीके से भूमि हथियाने की भी शिकायत थी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने अवैध तरीके से अतिक्रमण को रोका तो महिलाओं ने शिकायत कर दी। मौखिक और पेश किए गए दस्तावेजों के अध्यन के बाद आयोग के सदस्य डी. जयचंद्रन ने पूरे मामले में पुलिस की ओर से मानवाअधिकार का उल्लंघन पाया और जुर्माना देने का निर्देश दिया।
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