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रकम दोगुना करने का झांसा देकर बिलासपुर में की 12 लाख की ठगी

locationछतरपुरPublished: Jun 29, 2019 01:27:46 am

बिलासपुर पुलिस ने आरोपी को महल रोड के पास से किया गिरफ्तार, आरोपी बोला- बहन के कैंसर की दवाइयां पर खर्च कर दी ठगी की रकम

12 lakhs of rupees in Bilaspur by making a hoax to double the amount

12 lakhs of rupees in Bilaspur by making a hoax to double the amount


छतरपुर. भोपाल की कंपनी में रकम जमा करने पर दोगुना वापस मिलने का झांसा देकर छतरपुर के युवक ने महेश स्वीट्स तारबाहर चौक बिलासपुर के संचालक को 12 लाख का चूना लगा दिया। 2017 में हुई इस ठगी के आरोपी को पुलिस ने छतरपुर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी अतुल ने पुलिस को बताया कि ठगी की रकम उसने बहन के कैंसर की दवाइयां खरीदने और खुद खर्च कर दी है। उसके पास ठगी की रकम का एक रुपया भी नहीं बचा है। पुलिस उससे रकम वसूल नहीं कर पाई है।
ये है पूरा मामला
तारबाहर पुलिस के अनुसार इंदिरा कॉलोनी तारबाहर निवासी मितेश चौकसे पिता महेश चौकसे (40) तारबाहर चौक स्थित महेश स्वीट्स के संचालक से 2017 में उनकी मुलाकात छतरपुर निवासी अतुल यादव पिता जितेन्द्र यादव ( 30) से हुई थी। अतुल भोपाल की एक कंपनी में कार्यरत था। उसने मितेश को अपनी कंपनी में पैसा लगाने पर दोगुना फायदा होने की बात कहते हुए रकम जमा करने कहा था। पहली बार में मितेश ने रकम जमा करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बार-बार पैसा जमा करने की जिद और पैसा वापस दिलाने की जिम्मेदारी लेने पर मितेश ने पत्नी ट्विंकल चौकसे के कर्नाटका बैंक के खाते से अतुल के एचडीएफसी बैंक खाते में 12 लाख रुए आरटीजीएस के माध्यम से
जमा किए थे।

बार-बार दिया झांसा
पैसा जमा करने के बाद रकम फायदा नहीं मिलने पर मितेश ने अतुल से संपर्क किया। अतुल ने लगातार मितेश को लाभ की राशि समेत रकम वापस करने का आश्वासन दिया। मितेश ने होटल के मैनेजर विजय द्विवेदी को छतरपुर भेजा, जहां विजय को पता चला कि अतुल ने रकम कंपनी में जमा नहीं कराई थी, उक्त रकम को वह स्वयं उपयोग कर रहा है। छतरपुर पुलिस की मदद से विजय ने अतुल से मुलाकात की और रकम वापस मांगी। उसने रकम अपने चाचा भूपेन्द्र यादव निवासी रींवा को देने की बात कही और और अपने चाचा से मोबाइल पर बात कराई। भूपेन्द्र ने विजय को एक महीने के बाद रकम रीवा आकर ले जाने की बात कही। 23 फरवरी को विजय रकम लेने रीवा पहुंचा तो चाचा ने अतुल से पैसे लेने की बात कही और दोबारा रीवा आने पर जान से मारवाने की धमकी देकर भगा दिया था। मितेश ने मामले की शिकायत 4 मई को तारबाहर थाने में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी अतुल के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया था।

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