scriptहत्या के मामले में 12 को उम्रकैद की सजा, 78 हजार का जुर्माना | 12 sentenced to life imprisonment in murder case, fined 78 thousand | Patrika News

हत्या के मामले में 12 को उम्रकैद की सजा, 78 हजार का जुर्माना

locationछतरपुरPublished: Apr 16, 2022 07:11:50 pm

Submitted by:

Unnat Pachauri

फसल काटने से मना करने पर गोली मारकर हत्या की थी

हत्या के मामले में 12 को उम्रकैद की सजा, 78 हजार का जुर्माना

हत्या के मामले में 12 को उम्रकैद की सजा, 78 हजार का जुर्माना

छतरपुर। अलीपुरा थाना क्षेत्र के एक १२ साल पुराने मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें 12 आरोपियों को उम्रकैद के साथ 78 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले में गेहूं की फसल काटने से मना करने पर पिता व उसके पुत्र के साथ मारपीट की गई थी। जिसमें पिता को गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में न्यायाधीष विपिन सिंह भदौरिया द्वारा सजा सुनाई। गौरतलब है कि फरियादी मनप्यारे निवासी छाती पहाड़ी ने अलीपुरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने पहाड़ीबंधा में गेहंू की फसल बोई थी। उसके गांव के रामपाल, मनमोहन यादव बगैरह कटाई कर रहे थे। 8 अप्रेल 2010 को मनप्यारे अपने बेटे जगमोहन, मनमोहन, मनोज, अपनी पत्नी पार्वती, मां रामकली के साथ कार में बैठकर फसल काटने को मना करने पहाड़ीबंधा गया। वहां पर महादेव 315 बोर की रायफल लिए था। रामपाल, हरिश्चंद्र, छोटेलाल, नारायणदास, कैलाष, मुकेष, मंगल, भजोले, राजू लाठी लिए मिले। मनप्यारे ने फसल काटने से मना किया, तो महादेव ने उसके बांय पैर में गोली मार दी। व रामपाल बगैरह ने मनप्यारे के ऊपर लाठियों से हमला बोल दिया। मनप्यारे के बेटे बचाने लगे तो उनकी भी आरोपीगण ने मारपीट कर दी। आरोपियों ने मनप्यारे की कार भी तोड़ दी और फरार हो गए। जिसके बाद मनप्यारे और जगमोहन की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी रेफर किया गया। जहां पर इलाज के दौरान मनप्यारे की मौत हो गई। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी जयवंत सिंह काकोरिया ने विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से एजीपी डीआर पाठक ने पैरवी करते हुए सभी सबूतों और गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने आरोपी महादेव यादव, भजोला उर्फ उत्तम सिंह यादव, हरिश्चंद्र यादव, रामपाल यादव, कैलाश यादव, मुकेश यादव, नारायणदास यादव, छोटेलाल यादव, राजू उर्फ राजेंद्र यादव, मंगल सिंह यादव, गजेंद्र सिंह यादव और अशोक यादव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 78 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
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