आरडी प्रजापति ने नामांकन लिया वापस
बड़ामलहरा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को तीन अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। रिटर्निंग अधिकारी एनआर गौड़ द्वारा बताया गया कि निर्दलीय उम्मीदवार आरडी प्रजापति, हरवल सिंह परमार एवं अहीर चन्द्रकांत उर्फ चाली यादव ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं।
बड़ामलहरा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को तीन अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। रिटर्निंग अधिकारी एनआर गौड़ द्वारा बताया गया कि निर्दलीय उम्मीदवार आरडी प्रजापति, हरवल सिंह परमार एवं अहीर चन्द्रकांत उर्फ चाली यादव ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं।
इनके नामांकन हो चुके हैं निरस्त
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के दौरान बुंदेलखण्ड क्रांति दल के उम्मीदवार कमलेश असाटी और राष्ट्रीय वंचित पार्टी की उम्मीदवार ममता अहिरवार का नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया गया हैै। इसी तरह तीन निर्दलीय उम्मीदवार इमरत लाल, धरमपाल और भगवान दस प्रजापति का नाम निर्देशन पत्र भी निरस्त कर दिया गया है। 3 नवम्बर को मलहरा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 10 नवम्बर को उपचुनाव की मतगणना होगी।
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के दौरान बुंदेलखण्ड क्रांति दल के उम्मीदवार कमलेश असाटी और राष्ट्रीय वंचित पार्टी की उम्मीदवार ममता अहिरवार का नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया गया हैै। इसी तरह तीन निर्दलीय उम्मीदवार इमरत लाल, धरमपाल और भगवान दस प्रजापति का नाम निर्देशन पत्र भी निरस्त कर दिया गया है। 3 नवम्बर को मलहरा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 10 नवम्बर को उपचुनाव की मतगणना होगी।
उपचुनाव में 11 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र भी होंगे मान्य
3 नवम्बर को बड़ामलहरा उपचुनाव के मतदान के दौरान मतदाता ईपिक कार्ड के अतिरिक्त 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के जरिए भी पहचान प्रमाणित कर मतदान कर सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की सूची जारी की गई है। मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य अथवा केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारी को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और सांसद-विधायक को जारी सरकारी पहचान पत्र के जरिए भी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
3 नवम्बर को बड़ामलहरा उपचुनाव के मतदान के दौरान मतदाता ईपिक कार्ड के अतिरिक्त 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के जरिए भी पहचान प्रमाणित कर मतदान कर सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की सूची जारी की गई है। मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य अथवा केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारी को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और सांसद-विधायक को जारी सरकारी पहचान पत्र के जरिए भी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।