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नीलगाय का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को ३-३ साल की कैद

locationछतरपुरPublished: Sep 15, 2019 12:32:04 am

छतरपुर में कोर्ट ने नील के गाय के छह आरोपियों को 3-3 साल की कैद व 60 हजार रुपए का जुर्माना, वहीं लवकशनगर में हत्या के आरोपी को आजीवन करावास की सजा सुनाई है।

नीलगाय का शिकार करने वाले ६ आरोपियों को ३-३ साल की कैद

नीलगाय का शिकार करने वाले ६ आरोपियों को ३-३ साल की कैद


छतरपुर. वन्य जीव नीलगाय का शिकार करने के एक मामले में कोर्ट ने फैसला अपना सुनाया है।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 1 जून 2016 को परिक्षेत्र सहायक पड़रिया बीट गार्ड कुंवरपुरा और बीट गार्ड रामबाबू शुक्ला वनसरंक्ष, सुनील कुमार सोनी, गुरुप्रसाद दीक्षित सर्किल पड़रिया की गश्त कर रहे थे। तभी वन विभाग की टीम ग्राम दालौन के काछनपुरवा में बरजौरा अहिरवार के खेत पर पहुंंची। जहां पर घेरा बंदी कर उन्हें पकड़ा गया। सभी लोगों ने नीलगाय को मारकर कुल्हाड़ी से काटा था। वन विभाग की टीम ने मौके से दो किलो नीलगाय मांस, कुल्हाड़ी, लकड़ी का पटा और प्लास्टिक की बोरी जब्त की। वन विभाग की टीम ने आरेपी बरजोरा अहिरवार, गोविंद अहिरवार, बुद्दा अहिरवार, कल्लू अहिरवार, अच्छेलाल अहिरवार और सेवा उर्फ शिवलाल अहिरवार सभी निवासी दालौन के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ अमितमणि त्रिपाठी ने पैरवी कर सबूत कोर्ट में पेश किए। सीजेएम एमडी रजक की अदालत ने मामले की सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की कठोर कैद के साथ दस-दस हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।

 

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
लवकुशनगर. शराब पीने के मामूली विवाद को लेकर आरोपी ने लोहे की छड़ से मां-बेटे के साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी थी। जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने हत्या के आरोपी को उम्रकैद के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा का आदेश पारित किया है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि अलीपुरा गांव की रहने वाली फरियादिया बड़ी बहु उर्फ भूरीबाई अनुरागी ने गौरिहार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 मई 2017 को शाम करीब 4 बजे वह अपने बेटे गंगादीन के साथ घर में खाना खा रही थी। उसी दौरान अलीपुरा गांव के किशोर पिता राम आसरे अनुरागी बाइक से घर आया और गंगादीन से बोला कि शराब पीने चलो। गंगादीन ने शराब पीने से मना किया तो किशोर ने गंगादीन से विवाद करना शुरु कर दिया। किशोर ने घर के बाहर रखी लोहे की छड़ उठाकर गंगादीन की मारपीट करने लगा। फरियादिया उसे बचाने लगी तो उसकी भी मारपीट कर दी। मारपीट से गंगादीन की मौके पर ही मौत हो गई। यह देख आरोपी किशोर बाइक में बैठकर भाग गया। गौरिहार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। एसआई शैलेंद्र सिंह ने आरोपी किशोरी को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया।
न्यायाधीश केएन अहिरवार की कोर्ट ने सुनाया फैसला:
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीकेश यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत व गवाह कोर्ट में पेश किए और आरोपी को कठोर सजा देने की अपील की। अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार की कोर्ट ने आरोपी किशोर अनुरागी को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास के साथ एक हजार रुपए जुर्माना और धारा 307 में दस साल की कठोर कैद के साथ एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।

 

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