हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
लवकुशनगर. शराब पीने के मामूली विवाद को लेकर आरोपी ने लोहे की छड़ से मां-बेटे के साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी थी। जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने हत्या के आरोपी को उम्रकैद के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा का आदेश पारित किया है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि अलीपुरा गांव की रहने वाली फरियादिया बड़ी बहु उर्फ भूरीबाई अनुरागी ने गौरिहार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 मई 2017 को शाम करीब 4 बजे वह अपने बेटे गंगादीन के साथ घर में खाना खा रही थी। उसी दौरान अलीपुरा गांव के किशोर पिता राम आसरे अनुरागी बाइक से घर आया और गंगादीन से बोला कि शराब पीने चलो। गंगादीन ने शराब पीने से मना किया तो किशोर ने गंगादीन से विवाद करना शुरु कर दिया। किशोर ने घर के बाहर रखी लोहे की छड़ उठाकर गंगादीन की मारपीट करने लगा। फरियादिया उसे बचाने लगी तो उसकी भी मारपीट कर दी। मारपीट से गंगादीन की मौके पर ही मौत हो गई। यह देख आरोपी किशोर बाइक में बैठकर भाग गया। गौरिहार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। एसआई शैलेंद्र सिंह ने आरोपी किशोरी को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया।
न्यायाधीश केएन अहिरवार की कोर्ट ने सुनाया फैसला:
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीकेश यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत व गवाह कोर्ट में पेश किए और आरोपी को कठोर सजा देने की अपील की। अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार की कोर्ट ने आरोपी किशोर अनुरागी को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास के साथ एक हजार रुपए जुर्माना और धारा 307 में दस साल की कठोर कैद के साथ एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।