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दो बेटों के कातिल पिता को आजीवन कारावास, 30  हजार का जुर्माना लगा

locationछतरपुरPublished: Feb 15, 2020 01:12:06 am

पत्नी और 3 बच्चों पर किया था हमला

A murderer of two sons was sentenced to life imprisonment, fined 30 thousand

A murderer of two sons was sentenced to life imprisonment, fined 30 thousand

छतरपुर.पिता द्वारा अपने तीन मासूम बच्चों सहित पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था जिसमें दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया है और आरोपी को उम्रकैद के साथ 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि फरियादी बसाटा निवासी फरियादी साहित प्रजापति ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 नवंबर 2016 की रात करीब 9 बजे सोहित को रमेश कुशवाहा ने बताया कि कालीचरण कुशवाहा ने अपने तीनों मासूम बच्चों करन, लोकेन्द्र, भोले और पत्नी मालती को कुल्हाड़ी से मार दिया है। इसके बाद उसने मौके पर जाकर देखा कि लोकेन्द्र और भोले मृत हालत में खून से लथपथ पड़े हुए हैं। करन और मालती घायल हालत में पड़े थे। पुलिस ने मौके आकर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से कुल्हाड़ी जब्त की। पूछताछ में कालीचरण ने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी के नाजायज संबंध हैं, इस वजह से उसने हमला किया है। पुलिस ने इस मामले को जघन्य एवं सनसनीखेज मामले में चिन्हित किया। एसपी तिलक सिंह के निर्देशन में एएसपी जयराज कुबेर और एडीपीओ केके गौतम ने लगातार मामले की समीक्षा एवं मॉनीटरिंग की। निरीक्षक एसपी सिंह सिसौदिया ने मामले को कोर्ट में पेश किया।
अभियोजन की ओर से डीपीओ एसके चतुर्वेदी और एडीपीओ अमित मणि त्रिपाठी ने पैरवी करते हुए सभी सबूत कोर्ट के सामने रखे और दलील पेश की कि आरोपी ने सोने के दौरान अपने मासूम बच्चों और पत्नी के ऊपर हमला कर निर्मम हत्या की है। दो बच्चों की मौत हो गई। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एमडी रजक की अदालत ने आरोपी कालीचरण उर्फ कल्लू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद के साथ 30 हजार रुपए के जुर्मान से दंडित किया है।

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