छतरपुरPublished: Oct 25, 2019 01:32:34 am
हामिद खान
पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद
छतरपुर. नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुराचार करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कठोर कैद के साथ 5 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार फरियादी ने थाना महाराजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की बिना बताए घर से कहीं चली गई है। जब शाम को वापस नहीं आई तो गांव में पता किया। रिश्तेदारियों में पता किया लेकिन पता नहीं चला। उसे शक है कि उसकी लड़की को किस्सू उर्फ कृष्ण प्रसाद अहिरवार बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। उक्त मौखिक सूचना के आधार पर थाना महाराजपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान पता चला कि पीडि़ता को किस्सू अहिरवार दिल्ली भगा ले गया है, जहां से उसे बरामद किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसके चतुर्वेदी एवं अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट के सामने पेश किए। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी किस्सू उर्फ कृष्ण प्रसाद अहिरवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी किस्सू को पॉक्सो एक्ट में 10 साल की कठोर कैद के साथ 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।