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युवक की हत्या कर लाश कुएं में फेंकी, चार को सजा

locationछतरपुरPublished: Feb 23, 2020 01:26:38 am

कोर्ट का फैसला

After killing the young man, the body was thrown into the well, four were punished

After killing the young man, the body was thrown into the well, four were punished

छतरपुर. युवक की गला घोंटकर हत्या करने और सबूत छिपाने के लिए लाश को गाड़ी के जरिए ले जाकर कुएं में फेकने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने चार आरोपियों को उम्रकैद के साथ 8 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं, एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 18 अक्टूबर 2016 को रामकिशोर शुक्ला ने थाना सरवई में रिपोर्ट लिखाई थी कि 17 अक्टूबर को 8 बजे शाम को उसका बेटा सुशील 25 वर्ष गांव के ही सागर पांडे की गाड़ी में बैठकर कहीं चला गया था जो वापस नहीं लौटा है। जांच के दौरान सुशील का शव ब्रजमोहन खरे निवासी बछौन के कुएं से बरामद हुआ। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी आशीष शुक्ला, सागर पांडे ने 17 अक्टूबर को सुशील का गला घोटकर हत्या की थी। अपराध से बचने के लिए सुशील की लाश को जीप क्रमांक यूपी 90 टी 4475 में ले जाकर कुएं में फेक दिया था। पुलिस थाना सरवई के तत्कालीन थाना प्रभारी एसआई जितेंद्र सिंह भदौरिया ने अभिलाख सिंह निवासी बछौन, सागर पांडे सरवई, रामखिलावन उर्फ मिक्खी दीक्षित बछौन, आशीष शुक्ला बछौन और कंधी लाल शुक्ला को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ श्रीकेश यादव ने पैरवी करते हुए मामले के तथ्य एवं सबूत कोर्ट में पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने आरोपी सागर ,अभिलाख सिंह, रामखिलावन और आशीष को दोषी मानते हुए सुशील की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास के साथ दो-दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। मामले के सहआरोपी कंघी लाल को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है।
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