आरोपी की जमानत की निरस्त
छतरपुरPublished: Jul 29, 2020 11:59:29 pm
Bail of accused revoked
छतरपुर. जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया ने थाना मातगुंवा में रिपोर्ट लेख कराई कि 25 मार्च की मध्यरात्रि में फरियादिया घर पर अकेली थी तभी किसी के घर में घुसने की आहट सुनी, उसने देखा कि उसका नंदोई हाथ में बकिया लेकर घर में घुस आया था और विवाद करते हुए मारपीट कर दी थी। और कह रहा था कि उसकी पत्नी कहा है। उसे बाहर निकालों जब उसने गाली देने से मना किया तो मानकलाल ने हाथ में लिए बकिया से उसे मारा। जिससे वह जमीन पर गिर गई और आरोपी ने उसकी पुत्री को भी मारा था। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर थाना मातगुंवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
थाना पुलिस द्वारा विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी मानिकलाल राजपूत ने न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से अमित मणि त्रिपाठी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किए तथा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति चैतन्य चौबे ने तर्क से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।