प्रवचन भी रहेंगे बंद
छतरपुर एसडीएम अविनाश रावत ने धारा 144 के तहत जारी आदेश में धार्मिक आयोजनों, धार्मिक स्थलों में जमावड़ा, प्रवचन, कन्या भोज, सामूिहक विवाह समेत सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगाई है। कोरोना संक्रमण रोकने मस्जिदों, मंदिर और गिरजाघरों में 5 से ज्यादा लोगों को पूजा, इबादत और प्रार्थना की इजाजत नहीं होगी। गौरतलब है कि कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के आदेश के मुताबिक 22 अप्रेल की सुबह 6 बजे तक छतरपुर शहर समेत पूरे जिले में कोरोना कफ्र्यू लागू है। इसी बीच छतरपुर और बड़ामलहरा सब डिवीजन में संक्रमण के मामले बढऩे पर सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है।
छतरपुर एसडीएम अविनाश रावत ने धारा 144 के तहत जारी आदेश में धार्मिक आयोजनों, धार्मिक स्थलों में जमावड़ा, प्रवचन, कन्या भोज, सामूिहक विवाह समेत सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगाई है। कोरोना संक्रमण रोकने मस्जिदों, मंदिर और गिरजाघरों में 5 से ज्यादा लोगों को पूजा, इबादत और प्रार्थना की इजाजत नहीं होगी। गौरतलब है कि कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के आदेश के मुताबिक 22 अप्रेल की सुबह 6 बजे तक छतरपुर शहर समेत पूरे जिले में कोरोना कफ्र्यू लागू है। इसी बीच छतरपुर और बड़ामलहरा सब डिवीजन में संक्रमण के मामले बढऩे पर सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है।
बाहर से आने पर सूचना जरूरी
एसडीएम बड़ामलहरा राहुल सिलाडिया ने धारा 144 के आदेश के तहत घुवारा और बड़ामलहरा क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रशासन को सूचना देने के आदेश भी दिए हैं। आदेश में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बंद रकने के निर्देश हैं। 45 से अधिक आयु के लोग आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केन्द्र जा सकेंगे। सुबह 8 से 10 बजे तक घर-घर जाकर दूध-सब्जियों के विक्रय करने की छूट दी गई है। वहीं किराना की होम डिलेवरी की जाएगी। गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर आने-जाने की किसानों को छूट मिली है। बैंक भी खुले रहेंगे। होटल में में केवल रुम के अंदर ही खाना देने की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार व विवाह के आयोजनों में प्रशासन से इजाजत लेनी होगी।
एसडीएम बड़ामलहरा राहुल सिलाडिया ने धारा 144 के आदेश के तहत घुवारा और बड़ामलहरा क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रशासन को सूचना देने के आदेश भी दिए हैं। आदेश में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बंद रकने के निर्देश हैं। 45 से अधिक आयु के लोग आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केन्द्र जा सकेंगे। सुबह 8 से 10 बजे तक घर-घर जाकर दूध-सब्जियों के विक्रय करने की छूट दी गई है। वहीं किराना की होम डिलेवरी की जाएगी। गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर आने-जाने की किसानों को छूट मिली है। बैंक भी खुले रहेंगे। होटल में में केवल रुम के अंदर ही खाना देने की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार व विवाह के आयोजनों में प्रशासन से इजाजत लेनी होगी।