छतरपुरPublished: Jun 17, 2019 12:52:29 am
Sanket Shrivastava
आरटीओ ने वाहन विक्रेताओं को जारी किए नए निर्देश, परिवहन आयुक्त ने दिए पंजीयन के समय हेलमेट की रसीद लगाने के निर्देश
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छतरपुर. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों का पालन कराने एक बार फिर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। परिवहन आयुक्त ने वाहन विक्रेताओं के लिए भी दो पहिया वाहन के साथ दो हेलमेट अनिवार्य रूप से देने के निर्देश जारी किये हैंं। इसके साथ ही इसकी रसीद भी पंजीयन के समय आरटीओ में जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसा नहीं होता है तो रजिस्ट्रशन न करने के निर्देश भी दिए हैं। जिले में ये व्यवस्था एक-दो दिन में लागू हो जाएगी।
बिना रसीद पंजीयन नहीं
परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए है कि अपने-अपने क्षेत्र में दो पहिया वाहन विक्रेताओं को वाहन विक्रय करते समय से अनिवार्य रूप से क्रेता को दो हेलमेट देना है, साथ ही उसकी रसीद पंजीयन करते समय परिवहन कार्यालय में जमा करानी होगी।
यदि दो पहिया वाहन के पंजीयन के समय इस प्रकार की रसीद प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसे वाहनों का पंजीयन न किया जाए।
मोटरयान अधिनियम में जरूरी
मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में यह प्रावधानित है कि बाइक चलाने वाला और उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट पहनेगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के समरूप हो। इस प्रावधान में स्पष्ट है कि दो पहिया वाहन क्रय करते समय क्रेता को हेलमेट खरीदना होगा। हेलमेट खरीदने के प्रमाण के बिना दो पहिया वाहनों का पंजीकरण न किए जाए के संबंध में प्रदेश के समस्त परिवहन अधिकारियों को प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा निर्देश पूर्व में 2014 में भी जारी किए थे, लेकिन निर्देश को कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।
जारी किए गए निर्देश
– हर बाइक पर दो हेलमेट खरीदने के निर्देश परिवहन आयुक्त से आए हैं। जिले के सभी वाहन विक्रेताओं को नए निर्देश जारी किए गए हैं। एक-दो दिन में ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
विक्रमजीत सिंह कंग, आरटीओ