अवैध शराब के खिलाफ अभियान में 35 ग्रामों में दी गई दबिश, 30.91 लाख की शराब जब्त
32 हजार 635 किग्रा महुआ लहान कराया गया नष्ट, 108 प्रकरण दर्ज

छतरपुर। जिले में अवैध एवं कच्चे शराब के विक्रय को रोकने के लिए आबकारी विभाग द्वारा 11 जनवरी से शुरू हुए अभियान में 20 जनवरी तक 35 से अधिक ग्रामों में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी गई। अभियान के तहत की गई कार्रवाई में अनुमानित मूल्य 30 लाख 91 हजार 920 की सामग्री जब्त की गई है। वहीं 108 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है। सहायक आबकारी आयुक्त रविन्द्र माणिकपुरी ने बताया कि अभियान में 32 हजार 635 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया गया। एक माह तक चलने वाले अभियान में अब तक 641.88 लीटर शराब जब्त हुई है।
अवैध शराब के लिए इन नंबरों पर करें शिकायत
अवैध शराब के खिलाफ अभियान में हाथ भट्टियों से शराब जब्त की गई तथा शराब निर्माण में उपयोग में आने वाले पदार्थ एवं गुड़ एवं लाहन नष्ट किया गया। जिले के लोगों और जनप्रतिनिधियों से प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि क्षेत्र में अवैध मदिरा निर्माण के साथ-साथ विक्रय संग्रहण एवं परिवहन से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन को दें। छतरपुर वृत्त के लिए मोबाइल नम्बर 9424462632, बिजावर एवं खजुराहो वृत्त के लिए 9039920804 तथा नौगांव तथा लवकुशनगर वृत्त के लिए 9752650040 पर सूचना दी जा सकती है।
ट्रैक्टर से टक्कर मारने के आरोपी को 4 माह की सजा
तेज एवं लापरवाही से ट्रेक्टर चलाकर टक्कर मारने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह कौरव की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 4 माह की कठोर कैद एवं 1 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि 11 सिंतबर 2017 को फरियादी बद्री प्रसाद राजपूत ने चौकी बंधा थाना गुलगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका लडका अखिलेश जब पुलिया के पास बरिया के नीचे खेल रहा था तभी हडउ तरफ से आरोपी मुकेश शुक्ला ट्रेक्टर नम्बर एमपी 16 एमई 5216 को तेज रफतार एवं लापरवाही से चलाते आया और अखिलेश को टक्कर मार दी जिससे अखिलेश को गंभीर चोट लगी। रिपोर्ट पर चौकी बंधा में चालक मुकेश शुक्ला के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ कुलदीप रावत ने आरोपी के खिलाफ सभी सबूत अदालत में पेश किए। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह कौरव की अदालत ने आरोपी मुकेश शुक्ला को दोषी पाते हुये आरोपी को भादवि की धारा 338 में 4 माह की कठोर कैद एवं 1000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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