टीआई केडी सिंह के खिलाफ कोर्ट ने किया मामला दर्ज
छतरपुरPublished: Oct 17, 2019 12:40:38 am
– बेजा मारपीट करने पर हरिजन एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज
Court filed a case against TI KD Singh
छतरपुर। तत्कालीन लवकुशनगर थाना टीआई के द्वारा बिना किसी कारण के एक व्यक्ति के साथ गंभीर रूप से मारपीट करने और उसे जाति ***** शब्दों अपमानित करने पर लवकुशनगर जेएफएफसी अरुण सिंह की अदालत ने टीआई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि लवकुशनगर निवासी बबलू उर्फ महेंद्र अहिरवार ने कोर्ट में मामला पेश किया था कि 17 दिसंबर 2018 की सुबह करीब 9 बजे जब वह लवकुशनगर थाना के पास अपने चरवाहे से बात कर रहा था कि जानवरों की ठीक तरह से देख रेख करे। उसी दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक केडी सिंह अपने बंगले से निकले और बबलू को जाति ***** गालियां देकर मारपीट करने लगे। जिससे बबलू का दांत टूट गया और कान का पर्दा फट गया। इसी दौरान झूठे केश में फंसाने की धमकी देते हुए थाना के लॉकप में बंद कर दिया गया और उसके खिलाफ जबरजस्ती रिपोर्ट लेख करा दी। पीडि़त बबलू ने इलाज के पर्चे सहित शिकायत एसपी और डीआईजी से की। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर बबलू ने अदालत में मामला पेश किया। मामले में जेएमएफसी अरुण सिंह की अदालत ने वारदात के दौरान मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए। कोर्ट ने टीआई केडी सिंह के खिलाफ संज्ञान लेते हुए आईपीसी की धारा 294, 325, 342, 167 और एससीएसटी एक्ट की धारा 3(1)(10) के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट ने टीआई केडी सिंह के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग को सूचना भेजने का भी आदेश दिया है।