बहू ने की थी खुदकुशी, सास-ससुर और देवर को अदालत ने सुनाई सजा
Daughter-in-law had committed suicide, mother-in-law and brother-in-law sentenced by court
Daughter-in-law had committed suicide, mother-in-law and brother-in-law sentenced by court
छतरपुर. ससुराल से परेशान बहू के द्वारा आत्महत्या करने के मामले में 5 आरोपियों को 5-5 साल की कठोर कैद के साथ 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से कोर्ट ने दंडित किया गया है। एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी सुंदर कुशवाहा निवासी ग्राम ढोंगर पुरवा कुसमा तहसील महाराजपुर ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 25 जून 2015 को उसकी भतीजे दीपक ने फोनकर बताया कि सीमा (भाभी) के कमरे में बहुत बुलाने पर भी दरवाजे नहीं खोल रहीं हैं, गांव के लोगों के साथ दरवाजा तोड़कर देखा तो तो सीमा फंदे पर झूलती मिली। मामले में जांच के दौरान पाया कि सीमा को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताणित किया पाया गया। पुलिस ने मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार जैन की न्यायालय में पेश किया। जहां एडीजे संजय कुमार जैन ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि अभियुक्त के द्वारा की गई क्रूरता व प्रताडऩा से सीमा के द्वारा आत्महत्या की गई, पति की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी थी सीमा द्वारा आत्महत्या किए जाने से उसके बच्चे अनाथ हो गए हैं। जिसपर आरोपी बाबू उर्फ बाबूलाल कुशवाहा, भागीरथ उर्फ भैयन कुशवाहा, रामबाई उर्फ हेतराम व महेंद्र कुशवाहा निवासीगण ग्राम कुसमा थाना महाराजपुर को ५-५ साल के सश्रम कारावास व 20-20 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया।