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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी वाहनों पर लगी वर्जित सामग्री तुरंत हटवाने के निर्देश

locationछतरपुरPublished: Oct 08, 2018 11:24:01 am

Submitted by:

rafi ahmad Siddqui

आरटीओ और यातायात पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश

Election Code of Conduct 2018

Election Code of Conduct 2018

छतरपुर। विधानसभा चुनाव 2018 की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों पर लगी नेम प्लेट, सर्च लाइट, हूटर, पोस्टर और बैनर तुरंत हटाया जाना अनिवार्य किया गया। वाहनों पर इस प्रकार की सामग्री लगे पाए जाने पर ऐसे वाहनों का चालान किया जाएगा और 48 घंटे के बाद निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रशासन कार्रवाई करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रमेश भंडारी सर्किट हाउस में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आरटीओ और यातायात पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वांछित कार्रवाई तुरंत प्रारंभ की जाए। शासकीय/अद्र्धशासकीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कार्यालय परिसरों से पोस्टर, फोटो और बैनर हटवाएं। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर, पम्पलेट, दीवार लेखन, नारे और पेंटिंग आदि को 48 घंटे के भीतर हट जाए, ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। निजी सम्पत्तियों के मामले में 72 घंटे में यह कार्रवाई की जाएगी। निजी सम्पत्ति के स्वामी की लिखित सहमति ली जाकर इस अनुज्ञा की सूचना संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर को दी जाना होगी।
जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील
छतरपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा किए जाने के तुरंत बाद छतरपुर जिले में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावशील हो गई है। जिला दंडाधिकारी ने जिले में धारा 144 भी लागू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रमेश भण्डारी ने बताया कि मत प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दल और अभ्यर्थी जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दे सकेगा। मस्जिदों, गिरजा घरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं हो सकेगा। मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना/धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना जैसे मामलों को निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं। इसलिए सभी दलों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जिंदगी के अधिकार का आदर हो
सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें। चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरूद्ध क्यों न हो। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लिया जा सकेगा। आचार संहिता के दरम्यान किसी भी व्यक्ति को संबंधित की भूमि, भवन, अहाते दीवार आदि पर ध्वज-दंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे आदि लिखने के लिए उसकी अनुमति के बिना उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।

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