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जरुरतमंद हर व्यक्ति को नि:शुल्क मिलेगा 5 किग्रा गेहूं

locationछतरपुरPublished: Mar 31, 2020 01:02:42 am

2 हजार क्विंटल खाद्यान्न आवंटित
 

Everyone in need will get 5 kg of wheat free

Everyone in need will get 5 kg of wheat free

छतरपुर ञ्च पत्रिका. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने और लॉकडाउन अवधि में आवागमन के साधनों को बंद करने के कारण अपने निवास स्थान से अन्यत्र छतरपुर जिले में रूके हुए परिवारों को भोजन व्यवस्था के उद्देश्य से छतरपुर जिले को 2 हजार क्विंटल खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। इससे बेघर और बेसहारा व्यक्तियों के साथ ही सहायता शिविर में रूके जरूरतमंद व्यक्तियों को भी भोजन मिल सकेगा।
खाद्यान्न का वितरण समिति के अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र अथवा लिखित आदेश के बाद होगा। वितरित खाद्यान्न का रिकॉर्ड विक्रेता द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नम्बर सहित खाद्यान्न दिए जाने का कारण इंद्राज करना जरूरी है। आपूर्ति अधिकारी और सहकारिता निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर मॉनिटरिंग के साथ ही जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रदान की गई खाद्यान्न की मात्रा से कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा को अवगत कराएंगे। एसडीएम की अनुशंसा पर नि:शुल्क भोजन वितरण करने वाले समाजसेवी संस्थाओं को भी खाद्यान्न आवंटित किया जा सकेगा। समाजसेवी संस्थाओं द्वारा वितरित भोजन का लेखा संधारित करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों से प्रमाणीकरण कराया जाना होगा।
कलेक्टर ने खाद्यान्न वितरण में लापरवाही अथवा अनियमितता करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देेश दिए हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक को सूची अनुसार दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचाने और दुकानवार लेखा संधारित करने, गेहूं की गुणवत्ता की जांच के बाद एफएक्यू क्वालिटी का खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। जिला प्रबंधक को खाद्यान्न की 50 प्रतिशत मात्रा का उपयोग होने पर तत्काल अतिरिक्त आवंटन की मांग क्षेत्रीय सहायक या कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
समिति करेगी चिहांकन
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने खाद्यान्न का उचित मूल्य दुकानों को पुनरावंटन आदेश भी जारी कर दिया है। प्रति व्यक्ति के मान से 5 किलोग्राम गेहूं नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक अनुविभाग में खाद्यान्न वितरण कराने के लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में समिति भी गठित की गई है। समिति में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ और सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सदस्य बनाया गया है, जबकि पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जरूरतमंद परिवारों की सूची तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। परिवारों के सत्यापन का कार्य एसडीएम और जनपद पंचायत सीईओ द्वारा किया जाएगा।
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