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छतरपुर

छतरपुर जिले में पांच हुए कोरोना के मरीज

कैंथौंकर के पॉजिटिव के साथ दिल्ली से आई पत्नी व चचेरा भाई और भाई की पत्नी में भी मिला संक्रमणनौगांव में एक और कैंथोकर में चार मामले मिलाकर पॉजिटिव की संख्या हुई पांचकैंथोकर के पॉजिटिवों के संपर्क में आए हरपालपुर के लोगों की हुई खोज व स्वास्थ्य जांच नौगांव के कंटेनमेंट एरिया के आधा किलोमीटर तक प्रतिबंध, बाकी शहर में आज से खुलेगा बाजार

छतरपुरMay 23, 2020 / 07:31 pm

Dharmendra Singh

The number of positives was five, including one in Naogaon and four in Kaithokar

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सुनील रिछारिया

छतरपुर। कैंथोकर के तीन और लोगों की कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैंथौंकर में करोना पॉजिटिव पाए गए युवक की पत्नी , युवक चचेरा भाई और चचेरे भाई की पत्नी की रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है। ये तीनों भी युवक के साथ 15 मई को दिल्ली से कैंथोकर गांव लौटे थे। रिपोर्ट आने के बाद चचेरे भाई और चचेरे भाई की पत्नी व उसकी 2 साल की बेटी को प्रशासन ने स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर से निकालकर जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है। जबकि कोरोना पॉजिटिव युवक व उसकी पत्नी पहले से ही जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। इसके साथ ही नए पॉजिटिव आए युवक के संपर्क में आए उसके पिता व गांव के किराना दुकान संचालक और दुकान संचालक के परिवार समेत गांव के 11 लोगों के सैंपल लेकर उन्हें गांव के स्कूल में ही संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। इसके साथ ही हरपालपुर के एक सैलून व ऑटो चालक की खोज की गई,जो पॉजिटिव के संपर्क में आए थे।
गांव में 11 लोग किए गए संस्थागत क्वांरटीन
तीन नए पॉजिटिव मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव के संपर्क में आए गांव के 11 लोगों के सैंपल लेकर उन्हें संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन के अधिकारी, मेडिकल टीम गांव पहुंची और पॉजिटिव मरीजों को छतरपुर जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में लाया गया। पॉजिटिव मरीज गांव की जिस किराना दुकान से सामग्री लेने कई बार गया, उस दुकान के संचालक व उसके 3 परिजन के सैंपल लिए गए हैं। जिसमें दुकान संचालक, उसकी पत्नी और दो बेटे शामिल हैं। इसके अलावा हरपालपुर रेलवे फाटक के पास जिस सैलून पर पॉजिटिव ने बाल कटवाए, उसके संचालक की भी खोज कर जांच की गई। इसके साथ ही जिस ऑटो चालक ने पॉजिटिवों को हरपालपुर से कैंथोकर गांव छोड़ा था, उसकी भी तलाश की गई। शनिवार को तीन दिन पहले बुधवार को भेजे गए 58 सैंपल में से 35 की रिपोर्ट आई, जिसमें 3 पॉजिटिव और 32 निगेटिव आई हैं। ये तीन पॉजिटिव जिले के दूसरे और कैंथोकर के पहले पॉजिटिव युवक के परिजन हैं। शनिवार को प्रशासन द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिल के मुताबिक जिले से अबतक कुल 487 सैंपल भेजे गए हैं। जिसमें से 5 पॉजिटिव आए हैं। 397 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 28 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। जबकि 57 की रिपोर्ट आना शेष हैं। आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की संख्या 30 हो गई है।
नौगांव में सिर्फ कंटेनमेंट एरिया में रहेगा बाजार पर प्रतिबंध
नौगांव के कंटेनमेंट एरिया बजरंग कॉलोनी के आधा किलोमीटर तक आरा मशीन चौराहे के क्षेत्र में बाजार व दुकान खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। लेकिन शहर के बाकी हिस्से में बाजार, दुकान व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रशासन ने अनुमति दे दी है। प्रतिबंधित एरिया को छोड़कर पूरे शहर में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बाजार खुलेंगे, वहीं दूध की दुकानों के लिए समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। सब्जी की दुकानें केवल मेला ग्राउंड में निर्धारित जगह पर ही लगेंगी। इसके साथ ही शहर की सड़क या सड़क किनारे पटरी पर दुकान व दुकान का सामान रखने पर प्रतिबंध रहेगा। बाजार में दुकानदार और ग्राहक को मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाइजर का उपयोग भी करना होगा।
लॉक डाउन 4.0 की रहेगी छूट
जिला प्रशासन द्वारा 18 मई से 31 मई तक के लिए लागू किए गए लॉक डाउन 4.0 की सभी छूट व प्रतिबंध नौगांव शहर में जारी रहेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मुख्य बाजार, शहर के आउटर, गली-मोहल्ले की सभी प्रकार की दुकानें, बाजार, उद्योग और प्रतिष्ठान रोजाना खोल जा सकेंगे। लेकिन धार्मिक स्थलों पर एकत्रीकरण और अन्य सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, अकादमिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जिम के संचालन को भी प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। विवाह समारोह में वर एवं वधु पक्ष के 25-25 (अधिकतम 50) व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इसके साथ विवाह समारोह में बैण्ड बाजों का प्रयोग करने की अनुमति रहेगी। ऑटो, ई-रिक्शा एवं सार्वजनिक वाहनों के संचालन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। सभी सार्वजनिक वाहन सीट क्षमता का 50 प्रतिशत से कम सवारियों को बैठाकर अपने-अपने वाहनों का संचालन कर सकेंगे, लेकिन सभी वाहन चालकों का मास्क लगाना अनिवार्य है।
इन पर रहेगी रोक
मंदिर, मस्जिद, धार्मिक केन्द्र आम लोगों के लिए बंद रहेंगे, इसके साथ ही मनोरंजन स्थल, सिनेमा बंद रहेंगे। होटल, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। पान दुकानें, तम्बाकू उत्पाद की बिक्री व उत्पादन कार्य बंद रहेंगे। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले सभा-समारोह पर रोक रहेगी। जो दुकानदार जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु दिए गए दिशा-निर्देश जैसे मास्क एवं सेनेटाइजर का प्रयोग अथवा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन नहीं करते पाए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी दुकानें सील कर जाएगी।

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