scriptफोरम ने दुर्घटना बीमा की राशि उपभोक्ताओं को देने का दिया फैसला | Forum decides to give the amount of accident insurance to consumers | Patrika News

फोरम ने दुर्घटना बीमा की राशि उपभोक्ताओं को देने का दिया फैसला

locationछतरपुरPublished: Jul 19, 2019 01:30:27 am

उपभोक्ता फोरम द्वारा दुर्घटना बीमा को लेकर बहुउपयोगी निर्णय पारित किया है।

Forum decides to give the amount of accident insurance to consumers

Forum decides to give the amount of accident insurance to consumers

छतरपुर. उपभोक्ता फोरम द्वारा दुर्घटना बीमा को लेकर बहुउपयोगी निर्णय पारित किया है। फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, संजय शर्मा और निशा गुप्ता द्वारा दुर्घटना बीमा से सम्बधित दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया है जिसमें एक मामले में दो लाख पांच हजार और दूसरे मामले में एक लाख पांच हजार रुपए चुकाने का आदेश पारित किया है। आवेदक गिरजेश राजा ठाकुर पति स्व. गजेंद्र सिंह ने पति के नाम पर एसबीआई में खाता खुलवाया और उसी खाते के जरिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से १०० रुपए देकर दो लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया था। इसके बाद उनके पति की आग लगने से मौत हो जाने पर बीमा की राशि देने के लिए मांग की तो कंपनी इनकार कर दिया। जिसपर आवेदिका ने मामला उपभोक्ता फोरम में दायर किया। फोरम द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आवेदिका को बीमा की राशि दो लाख रुपए और उस पर देय दिन तक ७ प्रतिशत का ब्याज और पांच हजार रुपए वाद व्यय व सेवा में कमी के रुप में देने का आदेश पारित किया है।
वहीं दूसरे मामले में मधु अरजरिया पति स्व. सुधीर अरजरिया निवासी नौगांव के पति ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक बीमा पालिसी ली थी। इसके बाद ११ मई २०१८ को रात में सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी में बीमा की राशि एक लाख रुपए देने के लिए आवेदन किया लेकिन कंपनी द्वारा नहीं दिया गया। जिसके बाद उन्होंने फोरम का सहारा लिया। जिसके बाद फोरम द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए मामले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को एक लाख रुपए बीमा राशि और उसपर अदायगी दिन तक सात प्रतिशत ब्याज और पांच हजार रुपए सेवा में कमी व वाद व्यय की राशि का भुगतान करने का निर्णय पारित किया है।

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