लॉकडाउन के लिए निर्धारित की थी दुकानों की टाइमिंग
कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए जिला आपदा प्रबंधन समिति छतरपुर द्वारा लॉकडाउन के दौरान आवश्यक दुकानों के खुलने कोलेकर समय तय किया गया है। शहरी क्षेत्रों में प्रात: 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 से 8 बजे तक दूध का विक्रय चालू रहेगा। फल एवं सब्जी का विक्रय प्रात: 9 से शाम 5 बजे तक, किराना एवं राशन की दुकानें पर विक्रय प्रात: 9 से शाम 5 बजे तक चालू रखने के प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की गई, जबकि होम डिलेवरी के लिए अपर कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। होम डिलेवरी विक्रेताओं के नंबर डिस्प्ले होंगे। इच्छुक विक्रेताओं को आवेदन करना होगा, जिस आधार पर प्रात: 10 से शाम 6 बजे तक ही होम डिलीवरी की अनुमति मिलेगी।
आपदा समिति के सदस्यों ने नागरिकों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और हाथों को साफ करने तथा मास्क नहीं पहनने वाले और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ और अधिक शक्ति करने का निर्णय लिया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिले में तेजी से कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या बढ़ते क्रम में आने से आम लोगों के जीवन को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है इसी लिए कोरोना कफ्र्यू लगाने का फैसला लेते हुए लोगों से अपील की गई है कि घरों में सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अनावश्यक रूप से कोरोना कफ्र्यू में बाहर नही निकले ऐसा करके हम दूसरे लोगों के जीवन को कोरोना संक्रमण से बचा सकेंगे और हमारा यह सहयोग कोरोना की चौन को तोडऩे में सफल होगा। कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों को जानकारी देते हुए बताया कि धार्मिक एवं अन्य प्रकार के जुलूस निकालने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक पर्व एवं शादी कार्यक्रम की अनुमति लेना अनिवार्य होगी। जिसकी सीमित संख्या में सशर्त अनुमति दी जाएगी, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही।