शहर में बिजली चोरी करने वाले क्षेत्रों में से महोबा रोड स्थित सौरा रोड, पहाडी, विश्वनाथ कॉलोनी, टौरिया मोहल्ला सहित कई स्थानों में करीब तीन सैकरा से अधिक लोगों द्वारा अवैध कनेक्शन या कटिया डालकर बिजली की चोरी की जा रही है। वहीं नारायनपुरा रोड, सीताराम कॉलोनी, पठापुरा रोड, मुक्तीधाम के पीछे, अमानगंज मोहल्ला सहित कई स्थानों से करीब पांच से अधिक अवैध कनेक्शन या कटिया डालकर बिजली की चोरी कर अपने घरों में उजाला कर रहे हैं। सटई रोड, देरी रोड स्थित अमानगंज मोहल्ला, शिवनगर, कृष्णा कॉलोनी, सागर रोड, नया मोहल्ला, विद्यानगर कॉलोनी, महर्षि स्कूल के पास सहित शहर की करीब एक सैकरा मोहल्ले और कॉलोनियों में हजारों की संख्या में लोगों द्वारा अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे हैं लोगों द्वारा तारों में कटिया डालकर अपने घरों को रोशन कर रहे हैं।
बिजली कंपनी द्वारा बिजली सप्लाई के लिए टांसफार्मर लगाया जाता है जिसकी केपेसिटी के अनुसार कनेक्शन किए जाते हैं लेकिन बिजली चोरों द्वारा उसी लाइन में सैकडों की सं या में अवैध रूप से कटिया डाल लेते हैं। जिससे अधिक लोड होने से लोगों को लो बोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज्याता समस्या बैध कनेक्शन वालों को होती है। क्योकि चोरों द्वारा कटिया निकालकर दूसरे फेस में जोड़ दी जाती है। यह समस्या आम बात हो चुकी है।
बिजली चोरी करने में शहर में केवल गरीब तबके के लोगों द्वारा ही नहीं की जा रही है बल्कि बिजली की चोरी सभी वर्ग के लोगों द्वारा की जा रही है। शहर के सैकडों दबंग और रसूखदारों द्वारा बिजली चोरी की जा रही है। ऐसे में न तो इन लोगों पर बिजली कंपनी के अधिकारी कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं और न ही ऐसे मामलों में पुलिस बिजली कंपनी के अधिकारियों का सहयोग करने को तैयार है।
शहर में रसूखदारों और दबंग लोगों के कटिया तो २४सो घंटे डली रहती है। लेकिन कुछ लोगों शाम होते ही अपने अपने तारों की कटिया बनाकर बिजली के तारों में फंसाए जाते है यह सिलसिला प्रति दिन शाम का शुरू होता है और सुबह होते ही लोगों द्वारा कटिया निकाल ली जाती हैं।
बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में दो धाराओं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी और धारा 138 में मीटर से छेड़छाड़ के मामले दर्ज किए जाते हैं। बिजली चोरी के मामले में पहली बार जुर्माना लगाकर छोड़ा जाता है और दूसरी बार गिरफ्तार कर 6 से 8 गुना जुर्माना लगाया जाता है। वहीं मीटर से छेड़छाड़ में जुर्माने के साथ गिरफ्तारी की जाती है।
2017-18- 650
2018-19- 400
2019-20- 55 इनका कहना है
विभाग की टीमों द्वारा लगातार एसे लोगों पर नजर रखी जा रही है और जो भी ममाले पकडी जाते हैं उनपर शख्ती से कार्रवाई की जाती है।
एसके गुप्ता, इइ, एमपीईबी, छतरपुर