नामांकन हो जाएगा रद्द
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि नामांकन जमा करते समय उम्मीदवार को आरक्षित वर्ग को मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। ऐसा न कर पाने वाले उम्मीदवारों के आरक्षित वर्ग का न मानकर उनका नामांकन रद्द किया जाएगा।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि नामांकन जमा करते समय उम्मीदवार को आरक्षित वर्ग को मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। ऐसा न कर पाने वाले उम्मीदवारों के आरक्षित वर्ग का न मानकर उनका नामांकन रद्द किया जाएगा।
पड़ोसी राज्यों का प्रमाण पत्र नहीं होगा मान्य
छतरपुर नगरपालिका समेत नगरीय निकायों के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जबकि छतरपुर नगरपालिका के वार्ड पार्षद व अध्यक्ष पद के दावेदार ओबीसी उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र उत्तरप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। ऐसे में इन प्रबल दावेदारों की उम्मीदवारी आयोग की शर्त में उलझ गई है। विवाह के बाद छतरपुर आई महिला उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र छतरपुर या प्रदेश के बाहर के होने के चलते आयोग की शर्त प्रबल दावेदारों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जाति प्रमाण पत्र में मूल निवासी 1950 के पूर्व पूर्वजों के निवास क्षेत्र को माना जाता है। यही वजह है कि पार्टी भी अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है।
छतरपुर नगरपालिका समेत नगरीय निकायों के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जबकि छतरपुर नगरपालिका के वार्ड पार्षद व अध्यक्ष पद के दावेदार ओबीसी उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र उत्तरप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। ऐसे में इन प्रबल दावेदारों की उम्मीदवारी आयोग की शर्त में उलझ गई है। विवाह के बाद छतरपुर आई महिला उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र छतरपुर या प्रदेश के बाहर के होने के चलते आयोग की शर्त प्रबल दावेदारों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जाति प्रमाण पत्र में मूल निवासी 1950 के पूर्व पूर्वजों के निवास क्षेत्र को माना जाता है। यही वजह है कि पार्टी भी अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है।
क्रीमिलियर को लेकर भी उलझन
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए आरक्षण में अनूसूचित जाति, अनूसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण किया गया है। लेकिन इन वर्गो के क्रीमिलियर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। छतरपुर नगरपालिका महिला ओबीसी के लिए आरक्षित हुई है, ऐसे में ओबीसी वर्ग की महिला तो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन 8 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी वाले क्रीमिलियर में आएंगे। जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग न मानकर पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर माना जाएगा। जिसके चलते उन्हें आरक्षण का लाभ मिलने को लेकर भी उम्मीदवारों में उलझन है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए आरक्षण में अनूसूचित जाति, अनूसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण किया गया है। लेकिन इन वर्गो के क्रीमिलियर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। छतरपुर नगरपालिका महिला ओबीसी के लिए आरक्षित हुई है, ऐसे में ओबीसी वर्ग की महिला तो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन 8 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी वाले क्रीमिलियर में आएंगे। जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग न मानकर पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर माना जाएगा। जिसके चलते उन्हें आरक्षण का लाभ मिलने को लेकर भी उम्मीदवारों में उलझन है।
इनका कहना है
नगरीय निकाय चुनाव में सक्षण अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसके स्थान पर अन्य कोई प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र जमा करने पर नामांकन निरस्त किया जाएगा।
संदीप जीआर, जिला निर्वाचन अधिकारी
नगरीय निकाय चुनाव में सक्षण अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसके स्थान पर अन्य कोई प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र जमा करने पर नामांकन निरस्त किया जाएगा।
संदीप जीआर, जिला निर्वाचन अधिकारी