इस मामले में नौगांव न्यायालय ने आरोपी चंद्रप्रताप को धारा 25 (1बी)(ए) आयुध अधिनियम के आरोप में एक वर्ष कारावास और 100 रुपए अर्थदंड व धारा 471 भारतीय दंड संहिता के आरोप में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एंव 200 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ अपर सत्र न्यायालय नौगांव में अपील की, जिस पर सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सोम पांडेय ने सजा को बरकरार रखा है।