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फर्जी लाइसेंस मामले में विधायक प्रतिनिधि की सजा बरकरार

locationछतरपुरPublished: Sep 20, 2019 02:17:23 am

जम्मू-कश्मीर के फर्जी लाइसेंस पर बंदूक रखने का मामला

फर्जी  लाइसेंस मामले में विधायक प्रतिनिधि की सजा बरकरार

फर्जी लाइसेंस मामले में विधायक प्रतिनिधि की सजा बरकरार

 

नौगांव. गर्वमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट जम्मू-कश्मीर से बनावाए गए फर्जी श लाइसेंस के मामले में महाराजपुर विधायक के प्रतिनिधि की सजा न्यायालय ने बरकरार रखी है। महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित के जिला पंचायत प्रतिनिधि चंद्रप्रताप पर जम्मू कश्मीर के अंडर सेक्रेटरी होम से मिली सूची के अनुसार फर्जी श लाइसेंस के आधार पर 12 बोर दो नली बंदूक खरीदने और रखने के मामले में नौंगाव थाना में का अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ अपर सत्र न्यायालय नौगांव में अपील की, जिस पर सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सोम पांडेय ने सजा को बरकरार रखा है।

इस मामले में नौगांव न्यायालय ने आरोपी चंद्रप्रताप को धारा 25 (1बी)(ए) आयुध अधिनियम के आरोप में एक वर्ष कारावास और 100 रुपए अर्थदंड व धारा 471 भारतीय दंड संहिता के आरोप में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एंव 200 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ अपर सत्र न्यायालय नौगांव में अपील की, जिस पर सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सोम पांडेय ने सजा को बरकरार रखा है।

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