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खातेदार के खाते से निकले पैसे, बैंक चुकाएगा 50 हजार

locationछतरपुरPublished: Jan 17, 2021 07:26:31 pm

Submitted by:

Dharmendra Singh

बीमा कंपनी ने नहीं दिया क्लेम तो 7 फीसदी ब्याज सहित राशि दिलाई
उपभोक्ता फोरम ने दो मामलों में हितग्राहियों को दिलाई राशि

मृतक किसान की पत्नी को मिलेगी बीमा राशि

मृतक किसान की पत्नी को मिलेगी बीमा राशि

छतरपुर। भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारक के खाते से बिना उसकी जानकारी के 32 हजार रूपए दूसरे खाते में ट्रांसफर किए जाने और फर्जी ढंग से एटीएम के सहारे 18 हजार रूपए निकाले जाने की शिकायत पर जब बैंक ने उपभोक्ता को राशि नहीं दी तो उसने फोरम की शरण ली। फोरम ने बैंक को आदेशित किया कि वह 45 दिन के भीतर 50 हजार रूपए 7 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से राशि उपभोक्ता को अदा करे।
नौगांव तहसील के ग्राम लुगासी के रहने वाले हरिश्चन्द्र बरार पुत्र कालूराम बरार ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर करते हुए बताया कि 23 जुलाई 19 को उसके नौगांव एसबीआई स्थित खाता में 50 हजार 93 रूपए जमा थे। इसी दिनांक को 32 हजार रूपए गोरखपुर निवासी राजकुमारी देवी के खाते में ट्रांसफर हुए थे और 18 हजार रूपए एटीएम से निकाले गए थे। 23 जुलाई को ही रात करीब साढ़े 8 बजे खाताधारक के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से पैसे निकाले जाने की सूचना मिली जबकि उसका एटीएम कार्ड उसी के पास था। 3 सितम्बर 19 को पीडि़त ने छतरपुर एसपी से शिकायत की। कोई कार्यवाही न होने पर 5 सितम्बर को बैंक को नोटिस जारी कराया और परिवाद दायर किया। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, वरिष्ठ सदस्य डॉ. संजय कुमार शर्मा व निशा गुप्ता ने परिवाद पर सुनवाई करते हुए यह माना कि बैंक द्वारा सेवा में कमी की गई है और उपभोक्ता की राशि को सुरक्षित रखने में चूक की गई। इसलिए उसे राशि चुकानी होगी।
मृतक किसान की पत्नी को मिलेगी बीमा राशि
घुवारा तहसील के मनकपुरा गांव के रहने वाले कलुआ यादव ने मध्यांचल ग्रामीण बंंैक शाखा बमनौराकला से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था तथा किसान सुरक्षा निधि के तहत बीमा भी कराया था। 18 अगस्त 2016 से 17 अगस्त 2019 तक यह बीमा वैध था। नामिनी के रूप में कलुआ यादव की पत्नी मुलमी बाई का नाम अंकित था। बीमा तिथि के भीतर 24 अप्रैल 17 को कलुआ यादव की मौत हो गई इसलिए उसकी पत्नी ने बीमा क्लेम बैंक व बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जवाहर रोड छतरपुर से मांगा। जब उसे दस्तावेजों के देने के बाद भी बीमा राशि नहीं मिली तो उसने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। फोरम अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, वरिष्ठ सदस्य डॉ. संजय कुमार शर्मा व निशा गुप्ता ने परिवाद स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को निर्देशित किया कि वह कृषक की पत्नि को 50 हजार रूपए बतौर बीमा राशि अदा करे।
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