छतरपुर

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की नई वाहन बीमा नीति से कई वाहनों के अटके रजिट्रेशन, जानिए ये है वजह

ग्राहकों को है नई नीती से फाएदा

छतरपुरSep 11, 2018 / 11:43 am

rafi ahmad Siddqui

New Vehicle Insurance Policy issued by Supreme Court

छतरपुर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे देश में एक सितंबर से वाहन खरीदी को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें सभी नए दो पहिया वाहनों को पांच साल और चार पहिया वाहनों को तीन साल का बीमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। छतरपुर में भी इस व्यवस्था को लागू करते हुए सभी वाहन डीलर्स को निर्देश भेजे गए हैं। एक सितंबर या उसके बाद जिन वाहनों का बीमा नए नियमों के मुताबिक नहीं हुआ है। उनके रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं। करीब पांच सौ वाहनों की फाइलें रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ में नए बीमा नियम के चलते अटक गई हैं। दरअसल शहर में एक सितंबर के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के तीन से पांच वर्ष तक का बीमा करवाना होगा। आरटीओ ने इसे लेकर सभी वाहन डीलरों को सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के अनुसार वाहनों का बीमा करवाने के निर्देश दिए हैं। इसमें दो पहिया वाहनों का 5 वर्ष तक और चार पहिया वाहनों का 3 वर्ष तक का बीमा अनिवार्य किया गया है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसका असर आगामी त्योहारी वाहन खरीदी पर पडने की आशंका है। इसे लेकर आरटीओ ने सभी वाहन डीलरों को निर्देश जारी कर दिए थे। इसके बावजूद डीलरों ने करीब पांच सौ से ज्यादा वाहनों की फाइलें रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अटकीं हैं। इस पर फिलहाल इन फाइलों के आधार पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं।

घट है वाहनों की खरीदी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की नई वाहन बीमा नीति से वाहन की खरीदी में गिरावट आ रही है। शहर में स्थित कार और बाइक डीलरों ने बताया कि नई वाहन बीमा नीति से ग्रामकों में काफी गिरावट आ रही है। कई लोगों को अभी भी नई नीति की जानकारी नहीं होने पर वह मात्र जानकारी लेकर ही लौट लौट जाते हैं।

ग्राहकों को है नई नीती से फाएदा
एक बाइक डीलर ने बताया कि ग्राहकों को पहले बाइक की खरीदी के साथ एक वर्ष का बीमा लेना अनिवार्य था। जो करीब दो हजार रुपए का होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाइकों पर कम से कम पांच वर्ष तक का बीमा लेना जरूरी है। उन्होंने बताया कि नए वाहन की खरीदी पर ग्राहकों को पांच वर्ष का बीमा करीब ४ हजार से पांच हजार रुपए में किया जाएगा। ऐसे में सीधा फायदा ग्राहकों को हो रहा है।

इनका कहना है।
सॉफ्टवेयर में नए बीमा नियमों के तहत बदलाव कर दिए गए है। ताकि नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन नियमों के मुताबिक किए जा सकें। एक सितम्बर के बाद आने वाली कोई भी फाइल पैंडिग में नहीं है।
विक्रमजीत सिंह कंग आरटीओ छतरपुर

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