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गैस सिलेंडर की नहीं होम डिलेवरी, कहीं से भी करने लगते हैं वितरण, वसूल रहे चार्ज

locationछतरपुरPublished: Mar 27, 2020 12:13:53 pm

Submitted by:

Sanket Shrivastava

परेशान हो रहे उपभोक्ता

No home delivery of gas cylinders, delivery from anywhere

No home delivery of gas cylinders, delivery from anywhere

छतरपुर. कोराना वायरस के चलते जिले में कफर््यू के हालात हैं और लोगों को वायरस से बचाव के लिए घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही कलेक्टर द्वारा गैस सिलेंडरों की होम डिलेवरी कराने के आदेश दिए गए है। लेकिन इसके बाद भी गैस एजेंसी संचालकों द्वारा नियम, निर्देशों और आदेशों को धता बताकर गैस सिलेंडर की होम उिलेवरी नहीं की जा रही है। संचालकों द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों से गैस सिलेंडरों को दिया जा रहा है। जिले में कोराना वायरस के बचखव के लिए जिला प्रशासन द्वारा लोगों को कम से कम घर से निकलते की सलाह दी जा रही है। इसी को लेकर कलेक्टर सीलेंद्र सिंह द्वारा एक आदेश जारी करते हुए गैस सिलेंडरों के लोगों को घरों तक पहुुंचाने के लिए कहा था। लेकिन छतरपुर जिले में गैस एजेंसी संचालकों द्वारा आदेश को नहीं मानते हुए पुराने ढर्रे में काम किया जा रहा है। अभी भी निर्धारित स्थानों में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं जिससे वहां पर लोगों की भीड़ जुट रही है। जिससे वायरस के फैलने का खराता और बढ़ जाता है। देरी रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी निवासी दुर्गेश अनुरागी, रामसनेही, विष्णु आदि लोगों ने बताया कि एजेंसी संचालकों द्वारा शहर के एकांत स्थान में जाकर उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं और लोगों को मजबूरन होम डिलेवरी चार्ज लेकर गैस सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में 5 किमी तक के दायरे में गैस एजेंसी को अपने ग्राहक के घर तक गैस सिलेंडर रिफलिंग कराकर पहुंचाने का नियम है। होम डिलीवरी के लिए 19 रुपए 50 पैसे चार्ज भी लिया जाता है। लेकिन गैस एजेंसियां होम डिलीवरी की सुविधा नहीं देने के बावजूद एजेंसी जाने पर भी चार्ज ले रही हैं।
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने छतरपुर जिले में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम और बचाव एवं लॉकडाउन के दृष्टिगत उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के निर्देश सभी गैस एजेंसी संचालकों को दिए हैं।

घरेलू गैस सिलेंडर का प्रदाय गैस एजेंसी अथवा गोदाम से करना प्रतिबंधित रहेगा। सिलेंडर का प्रदाय गैस एजेंसी अथवा गोदाम से पाए जाने पर गैस एजेंसी संचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
होम डिलेवरी के वजाय ये हैं डिलेवरी स्पॉट
शहर में गैस एजेंसी संचालकों द्वारा अधिकांस लोगों के घरों में डिलेवरी नहीं की जा रही है। एजेंसी द्वारा डिलेवरी के लिए कई स्थानों में पर डिलेवरी स्पॉट बनाए हैं जहां से लोगों को सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए शहर के गायत्री मंदिर, मशाल चौक के पास पार्क पीछे न्यू कॉलोनी, देरी रोड पर स्थित पेप्टेक सिटी के पास सहित कई स्थानों से गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।

ये है होम डिलवरी का नियम
रिफिलिंग के लिए बुकिंग कराने के बाद गैस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है कि वह घर तक सिलेंडर पहुंचाकर दे। शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर व ग्रामीण क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी का नियम है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है। हालाकि गैस बुकिंग कराते समय होम डिलीवरी चार्ज का 19 रुपए 50 पैसे जोड़ दिए जाते हैं। अगर एजेंसी से ग्राहक स्वयं सिलेंडर रिफिलिंग कराने जा रहा है तो एजेंसी से 19 रुपए 50 पैसा वापस ले सकता है। कोई भी एजेंसी यह राशि देने से इनकार नहीं कर सकती।

वापस ले सकते हैं डिलेवरी चार्ज
यदि कोई गैस एजेंसी आपके घर पर सिलेंडर की डिलीवरी नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में आपको सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी गोडाउन जाना पड़ता है, तो आप एजेंसी से एक तय राशि वापस ले सकते हैं। आपको इस नियम के बारे में जानकारी हो तो कोई भी एजेंसी वाला आपको मना नहीं कर सकता है। दरअसल कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर की तय की गई कीमत होम डिलीवरी समेत ली जाती है। लेकिन यदि एजेंसी होम डिलीवरी नहीं करती तो यह चार्ज लेना आपका अधिकार है।

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