घरेलू गैस सिलेंडर का प्रदाय गैस एजेंसी अथवा गोदाम से करना प्रतिबंधित रहेगा। सिलेंडर का प्रदाय गैस एजेंसी अथवा गोदाम से पाए जाने पर गैस एजेंसी संचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
होम डिलेवरी के वजाय ये हैं डिलेवरी स्पॉट
शहर में गैस एजेंसी संचालकों द्वारा अधिकांस लोगों के घरों में डिलेवरी नहीं की जा रही है। एजेंसी द्वारा डिलेवरी के लिए कई स्थानों में पर डिलेवरी स्पॉट बनाए हैं जहां से लोगों को सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए शहर के गायत्री मंदिर, मशाल चौक के पास पार्क पीछे न्यू कॉलोनी, देरी रोड पर स्थित पेप्टेक सिटी के पास सहित कई स्थानों से गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।
ये है होम डिलवरी का नियम
रिफिलिंग के लिए बुकिंग कराने के बाद गैस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है कि वह घर तक सिलेंडर पहुंचाकर दे। शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर व ग्रामीण क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी का नियम है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है। हालाकि गैस बुकिंग कराते समय होम डिलीवरी चार्ज का 19 रुपए 50 पैसे जोड़ दिए जाते हैं। अगर एजेंसी से ग्राहक स्वयं सिलेंडर रिफिलिंग कराने जा रहा है तो एजेंसी से 19 रुपए 50 पैसा वापस ले सकता है। कोई भी एजेंसी यह राशि देने से इनकार नहीं कर सकती।
वापस ले सकते हैं डिलेवरी चार्ज
यदि कोई गैस एजेंसी आपके घर पर सिलेंडर की डिलीवरी नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में आपको सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी गोडाउन जाना पड़ता है, तो आप एजेंसी से एक तय राशि वापस ले सकते हैं। आपको इस नियम के बारे में जानकारी हो तो कोई भी एजेंसी वाला आपको मना नहीं कर सकता है। दरअसल कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर की तय की गई कीमत होम डिलीवरी समेत ली जाती है। लेकिन यदि एजेंसी होम डिलीवरी नहीं करती तो यह चार्ज लेना आपका अधिकार है।