कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने बैठक के दौरान सर्वसहमति से निर्णय लिया कि जिले के उन क्षेत्रों एवं मोहल्लों में जहां कोरोना संक्रमण के केस अत्याधिक मात्रा में पा जा रहे हैं उन सभी जगहों पर 50 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की पूल सैंपलिंग कराई जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क मेें नहीं आए हैं, जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है एवं जिनकी पूल सैंपलिंग कराई गई है. उन सभी को सैंपल देने के पश्चात होम क्वारंटीन रहने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आए हैं या जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है उन्हें गोरैया रोड स्थित कोविड केयर सेंटर में संस्थागत क्वारंटीन कराया जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि अभी भी कुछ दुकान संचालक कोरोना से बचाव हेतु दिए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि कोई भी दुकानदार कोरोना रोकथाम हेतु शासन-प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो संबंधित की दुकान 7 दिवस के लिए सील कर दी जाएगी। अगर उक्त दण्ड के पश्चात भी संबंधित द्वारा दुबारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना से बचाव हेतु शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत जिले में कोई भी धार्मिक कार्य-त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। इसी के साथ एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। बैठक में पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव, विधायक राजेश प्रजापति, आलोक चतुर्वेदी, राजेश शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, एडीएम प्रेम सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र शिवहरे सहित अन्य अधिकारी एवं समिति सदस्य मौजूद रहे।