scriptभू अर्जन की एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि किसानों के खाते में हुई जमा | One crore 13 lakh rupees of land acquisition deposited in the account | Patrika News

भू अर्जन की एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि किसानों के खाते में हुई जमा

locationछतरपुरPublished: Sep 22, 2021 06:29:07 pm

Submitted by:

Dharmendra Singh

झांसी खजुराहो फोरलेन के लिए जमीने देने के बाद अटके मुआवजा के मामलों का हो रहा निपटारा

 झांसी खजुराहो फोरलेन के लिए जमीने देने के बाद अटके मुआवजा के मामलों का हो रहा निपटारा

झांसी खजुराहो फोरलेन के लिए जमीने देने के बाद अटके मुआवजा के मामलों का हो रहा निपटारा

छतरपुर। झांसी खजुराहो फोरलेन में भू अर्जन के तहत 30 लोगों के अटके मुआवजा की राशि अब उनके खाते में जमा कर दी गई इन लोगों की भू अर्जन की राशि स्वीकृत हो गई थी, लेकिन खाते नंबर में गड़बड़ी होने के कारण या खातेदार के द्वारा राशि नहीं लिए जाने के कारण से ऐसी राशि एसडीएम कार्यालय में पेंडिंग के रूप में रखी हुई थी। छतरपुर एसडीएम यूसी मेहरा ने भू अर्जन से संबंधित केसों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। सौंरा, कदारी एवं धमौरा गांवों के किसानों की जो जमीन भूमि अधिग्रहण में अधिग्रहण की गई थी उसके मुआवजा की राशि खातेदारों के खाते में डाल दी गई है। एसडीएम यूसी मेहरा ने बताया कि यह राशि एक करोड़ 13 लाख रुपए है। ऐसे और कई मामले लंबित हैं जिनका निराकरण प्राथमिकता से किया जा रहा है। मेहरा ने यह भी बताया कि पैसे की कोई कमी नहीं है जिन लोगों की भी भूमि अधिग्रहण की गई है वे आकर अपनी मुआवजा राशि ले सकते हैं।

ग्राम पंचायत डहर्रा के सचिव गोरेलाल अहिरवार हुए निलंबित
जिलापंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमर बहादुर सिंह ने जनपद पंचायत राजनगर के सीईओ के प्रतिवेदन पर गोरेलाल अहिरवार सचिव ग्रामपंचायत डहर्रा को प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में रुचि लेने के लिए दोषी पाए जाने पर निलंबित किया है। निलंबित कर्मचारी को शासन के नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। एवं इसी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक आशीष शुक्ला को ग्रामपंचायत का अस्थाई रूप से सचिव का प्रभार सौंपा गया है।

क्रशर, वेयर हाउस संचालकों से वसूला जाएगा कर
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमर बहादुर सिंह ने एक आदेश जारी कर जिले की सभी ग्राम पंचायतों को यह निर्देश जारी किए हैं कि वे अपनी अपनी पंचायतों में संपत्ति कर एवं वित्तीय कर वसूल सकेंगे। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि मप्र पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में विविध प्रावधानों के अनुरूप आरोपित किए जाने हेतु बार बार निर्देशित किए जाने के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा संपत्ति कर एवं वित्तीय कर का कर नहंी लगाया जा रहा है। अत सभी ग्राम पंचायतों के सचिव को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में लगे क्रशर, वेयर हाउस, माइनिंग प्रोजेक्ट, होटल इत्यादि एवं मकानों पर कर रोपण करें एवं 15 दिन में प्रतिवेदन भेजें। गौरतलब हो कि छतरपुर जिले में लगभग 558 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में कई ग्राम पंचायतों में के्रशर एवं वेयर हाउस बनाए गए हैंस लेकिन ग्राम पंचायत के सचिवों द्वारा इनसे संपत्तिकर वसूल नहीं किया जा रहा है। शासन के निर्देश हैं कि ग्रामपंचायत की माली हालत सुधारने के लिए वह विभिन्न प्रकार के कर लगा सकते हैं जिसमें नलजल कर भी शामिल हैं।
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