जिलापंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमर बहादुर सिंह ने जनपद पंचायत राजनगर के सीईओ के प्रतिवेदन पर गोरेलाल अहिरवार सचिव ग्रामपंचायत डहर्रा को प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में रुचि लेने के लिए दोषी पाए जाने पर निलंबित किया है। निलंबित कर्मचारी को शासन के नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। एवं इसी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक आशीष शुक्ला को ग्रामपंचायत का अस्थाई रूप से सचिव का प्रभार सौंपा गया है।
क्रशर, वेयर हाउस संचालकों से वसूला जाएगा कर
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमर बहादुर सिंह ने एक आदेश जारी कर जिले की सभी ग्राम पंचायतों को यह निर्देश जारी किए हैं कि वे अपनी अपनी पंचायतों में संपत्ति कर एवं वित्तीय कर वसूल सकेंगे। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि मप्र पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में विविध प्रावधानों के अनुरूप आरोपित किए जाने हेतु बार बार निर्देशित किए जाने के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा संपत्ति कर एवं वित्तीय कर का कर नहंी लगाया जा रहा है। अत सभी ग्राम पंचायतों के सचिव को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में लगे क्रशर, वेयर हाउस, माइनिंग प्रोजेक्ट, होटल इत्यादि एवं मकानों पर कर रोपण करें एवं 15 दिन में प्रतिवेदन भेजें। गौरतलब हो कि छतरपुर जिले में लगभग 558 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में कई ग्राम पंचायतों में के्रशर एवं वेयर हाउस बनाए गए हैंस लेकिन ग्राम पंचायत के सचिवों द्वारा इनसे संपत्तिकर वसूल नहीं किया जा रहा है। शासन के निर्देश हैं कि ग्रामपंचायत की माली हालत सुधारने के लिए वह विभिन्न प्रकार के कर लगा सकते हैं जिसमें नलजल कर भी शामिल हैं।