घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले को एक साल का कारावास
आरोपी बालकिशन को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 354 व 454 में एक-एक साल की कठोर कैद के साथ पांच-पांच सौ रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।

छतरपुर। घर में घुस कर पानी पीने के बहाने महिला से छेड़छाड़ करने के एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जेएमएफसी पीके शंखवार की कोर्ट ने आरोपी को एक साल की कठोर कैद के साथ एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 1 जून 2012 को शाम 5 बजे पीडि़ता अपने घर में थी। उसके ससुर खेत पर काम करने करने थे। पति बाहर गया हुआ था और घर पर कोई नहीं था। उसी दौरान मुलुवा पुरवा गांव का रहने वाला बालकिशन उर्फ बाला पाल ने पीडि़ता के घर में आकर पीने के लिए पानी मांगा। पीडि़ता ने जैसे ही पानी का लोटा बालकिशन को दिया उसने पीडि़ता के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीडि़ता चिल्लाई तो आस-पास के लोगों को आता देख बालकिशन मौके से भाग निकला। पीडि़ता की रिपोर्ट पर थाना महाराजपुर ने मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ शिवाकांत त्रिपाठी ने पैरवी करते हुए सबूत कोर्ट में पेश किए। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पीके शंखवार की अदालत ने आरोपी बालकिशन को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 354 व 454 में एक-एक साल की कठोर कैद के साथ पांच-पांच सौ रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।
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