उन्होंने कहा कि आरआई सीमांकन के प्रकरण को समय पर पूरा करें। इस कार्य को ट्रेंड पटवारी भी कर सकते हैै। उन्होंने कहा कि पंचनामे में अपेक्षा नहीं जवाबदारी निहीत होती है। रिकार्ड में जमीन किसके नाम है नक्शे में स्थिति क्या है, मौके पर जमीन किसके नाम है इन बातों का उल्लेख करते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। भू-स्वामी कौन है। जिस जमीन की जांच की जा रही है, मौके पर कब्जा किसका है, इन तथ्थों को लिखने के लिए स्थल पर पहुंचकर जानकारी लेते हुए बिदुंवार उल्लेख करे न की किसी से पूछ-पूछ कर लिखे। रजिस्ट्री के आधार पर नामांकन की कार्यवाही करे। बैठक में तहसीलदार, सीईओ तथा नायब तहसीलदार भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि पटवारियों को यह अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए की उन्हे कितनी पंजी संधारित करनी पड़ती है। स्वामित्व अभियान का क्रियांवयन सीएलआर आदेश पर संचालित है। इसमें लापरवाही और शिथिलता नहीं बरते। इस अभियान में अभिलेख बनाने का दायित्व राजस्व अमले का है। ड्रोन सर्वे में डिजिटल रिकार्ड उपलब्ध होगा। मैदानी राजस्व अमले में भ्रांति मिटाने के लिये खण्ड स्तरीय समिति शुरू की गई है। उन्होंने लंबित भू-राजस्व की समीक्षा करते निर्देश दिये की अगले सप्ताह तक मिलान करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत करे। बंटवारे के जो केश हो सकते है पटवारी ऐसे प्रकरणों पर प्रमुखता से रिकॉर्ड बंटवारा करे। कलेक्टर ने कोविड-19 में हुई मृत्यु की समीक्षा करते हुये कहा कि खातों में वारिसों के नाम जोडऩे एवं चढ़ाने है की जांच करे और जो मृत हुये है उनका नाम खाते में चढ़ा दिये गये है इस बात की पुष्टि करे।