डीएपी की रैक से छतरपुर जिले में जिला मुख्यालय के डबल लॉक गोदाम में 225 मीट्रिक टन खाद भेजी जानी है। लेकिन जिला मुख्यालय पर किसानों की भीड़ को देखते हुए रविवार को जिला मुख्यालय खाद नहीं भेजी गई। रविवार-सोमवार की रात छतरपुर खाद भेजी जाएगी, जिसका मंगलवार से वितरण होगा। वहीं हरपालपुर के गोदाम में 55 मीट्रिक टन, बड़ामलहरा में 225 मीट्रिक टन, बिजावर में 150 मीट्रिक टनबमीठा में 200 और लवकुशनगर डबल लॉक गोदाम में 200 मीट्रिक टन डीएपी रविवार को ही ट्रकों के जरिए भेज दी गई, जिसका सोमवार से वितरण किया जाएगा।
रैक प्वॉइंट से 40 ट्रकों के जरिए टीकमगढ़-निवाड़ी के लिए 1000 मीट्रिक टन खाद भेजी गई। जिसमें टीकमगढ़ के लिए 350 मीट्रिक टन, निवाड़ी 100, पृथ्वीपुर 100, बल्देवगढ़ 150, पलेरा 150 और जतारा 150 मीट्रिक टन डीएपी भेजी गई है। शनिवार की रात कांग्रेस के छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित, जिला अध्यक्ष लखन पटेल समेत 80 कांग्रेसियों ने टीकमगढ़ व निवाड़ी के लिए मौखिक आदेश पर खाद भेजने का आरोप लगाकर हरपालपुर में प्रदर्शन किया। छतरपुर की खाद चुनावी क्षेत्र में भेजने का विरोध करने पर उन्हें आईपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया, हालांकि रात 10.30 बजे उन्हें थाने से जमानत देकर छोड़ दिया गया।
जिले में हर साल की तरह इस बार भी रबी सीजन की बोबनी के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद का भंड़ारण नहीं किया गया है। जिले में 4 लाख 72 हजार हेक्टेयर में रबी की बोबनी के लिए 72 हजार 800 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, लेकिन प्रशासन खरीफ फसल की बची हुई 9814 मीट्रिक टन खाद समेत 15915 मीट्रिक टन ही स्टॉक रखे था। छह दिन पहले हुई बारिश के कारण बोबनी की रफ्तार बढ़ी तो खाद की मांग भी बढ़ गई, लेकिन जिले में खाद का संकट होने से किसान परेशान हो रहे हैं। इसी वजह से छह दिन से जिले में खाद को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहीं, खाद के भंडारण में हर बार की तरह इस बार भी देरी करने पर प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों व कांग्रेसियों के प्रदर्शन ने प्रशासन को हिला कर रख दिया है। शनिवार की शाम से ही एसडीएम, एएसपी समेत दर्जनों अधिकारी, पुलिस, राजस्व, कृषि विभाग का अमला हरपालपुर रैक प्वॉइंट पर डटे हुए हैं।
अवैध तरीके से खाद बेचने पर दर्ज हुई एफआईआर
जिले में किसानों को बिना किसी परेशानी के निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध हो इसके लिए पूरे जिले में जांच दलों द्वारा सघन निरीक्षण जारी है। इसी क्रम में घुवारा निवासी मोनू असाटी अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के खाद बेचते पाए गए। जिसके विरुद्ध भगवां थाने में कृषि विकास अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षण घुवारा जीडी. कोरी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3/7 एवं भादवि 1860 की धारा 420 के तहत दर्ज कराई प्राथमिकी। जिले में अबतक 7 दुकानदारों पर प्रशासन ने एफआइआर कराई है।